Money Laundering Case : अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर अहमद को मिली जमानत, लेकिन जेल से नहीं हो सकेंगे रिहा
Lucknow News : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर अहमद को लखनऊ की सीबीआई की प्रथम कोर्ट से जमानत मिल गई है।
Lucknow News : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर अहमद को लखनऊ की सीबीआई की प्रथम कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि वह जेल से रिहा नहीं हो सकेगा, क्योंकि उसके खिलाफ कई मामले दर्ज है, जिनमें जमानत नहीं मिली है। बता दें कि लखनऊ के व्यापारी मोहित जायसवाल से पैसों के लेन-देन में देवरिया मे ले जाकर मारपीट की थी। इस मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
लखनऊ सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को ईडी के द्वारा दर्ज पीएमएलए एक्ट के केस में उमर को जमानत दे दी। मोहम्मद उमर को भारी सुरक्षा के बीच लखनऊ जेल से लाया गया था। इस मामले में जमानत के बाद भी वह जेल में रहेगा, क्योंकि उसके खिलाफ कई अन्य मामले भी दर्ज हैं। जिसमें उसे जमानत नहीं मिली है। इनमें उमेश पाल हत्या की साजिश में शामिल होने का मामला प्रमुख है।
ईडी ने दर्ज किया था मुकदमा
उमर अहमद फिलहाल लखनऊ जेल में बंद हैं, उसके खिलाफ कई संगीन आरोप है। सीबीआई कोर्ट ने जिस मामले में जमानत दी है, वह लखनऊ के रियल एस्टेट व्यापारी मोहित जायसवाल के अपहरण और मारपीट से जुड़ा है। यह घटना 2018 में देवरिया जेल में हुई थी, जब उमर ने पैसों के लेन-देन को लेकर व्यापारी पर हमला कर दिया था। इस मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था।
उमेश पाल की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप
वहीं, उमर अहमद पर उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप है। वह अपने पिता अतीक अहमद और चाचा अशरफ के साथ साजिश में शामिल था, यह बात उसने स्वीकार भी की थी। बताया जा रहा है कि कि उमेश पाल की हत्या की साजिश बरेली जेल में बनाई गई थी, यहां उमर के छोटे भाई असद ने अन्य हमलावरों के साथ साजिश को अंतिम रूप दिया था। पुलिस की जांच और आरोपियों के बयान के बाद यह साफ है वह सक्रिय रूप से साजिश में शामिल था।