Meerut News: मेरठ वालों सावधान! अब ‘नो हेलमेट नो फ्यूल’, डीएम ने दिए निर्देश

Meerut News: डीएम द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि किसी भी पेट्रोल पंप पर यदि बाइक सवार बिना हेलमेट के जाता है तो उसे पेट्रोल ना दिया जाए। 26 जनवरी से ऐसे वाहन चालक को पेट्रोल नहीं दिया जायेगा, जिसके चालक और सहयात्री ने हेलमेट नहीं पहना हो।;

Report :  Sushil Kumar
Update:2025-01-17 19:47 IST
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No helmet no fuel on DM Deepak Meena instructions in Meerut (Photo: Social Media)

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Meerut News: मेरठ में हेलमेट को लेकर प्रशासन पूरी तरह सख्ती के मूड में है। आज डीएम द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि किसी भी पेट्रोल पंप पर यदि बाइक सवार बिना हेलमेट के जाता है तो उसे पेट्रोल ना दिया जाए। जारी निर्देशों के अनुसार पेट्रोल पम्प संचालक एवं स्वामी आगामी 10 दिनों में अपने प्रांगण में इस आशय के बड़े-बड़े होर्डिंग लगायेंगे कि 26 जनवरी से ऐसे दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल नहीं दिया जायेगा, जिसके चालक तथा सहयात्री ने हेलमेट नहीं पहना हो।

जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र के द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु एवं घायलों की संख्या में हो रही वृद्धि पर राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश द्वारा गंभीर चिंता व्यक्त करते हुये प्रभावी सड़क सुरक्षा में सुधार एवं अन्य कारणों पर समुचित निर्देश देते हुये अपेक्षा की गयी है कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले असामयिक मृत्यु और गभीर चोटों को रोकने के लिये एक ठोस दीर्घकालिक प्रभावी रणनीति की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार 50 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उसे प्राप्त करने हेतु नवाचार एवं व्यवहार परिवर्तन पर केन्द्रीत उपायों को भी अपनाना अनिवार्य है। यह भी प्राविधान है कि मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा-129- प्रत्येक व्यक्ति, जो मोटरसाईकिल, स्कूटर या मोपेड चलाता है या सवारी करता है, को मानक हेल्मेट पहनना अनिवार्य है। यह नियम चार वर्ष से अधिक आयु के बच्चों पर भी लागू होता है। सिख धर्म के अनुयायियों को, जो पगड़ी पहनते हैं. इस नियम से छूट दी गयी है।

डीएम ने कहा कि सभी पेट्रोल पम्प संचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके पेट्रोल पम्प पर सी.सी.टी.वी. कैमरा सदैव क्रियाशील रहे, जिससे किसी भी विवाद की स्थिति में सी.सी.टी.वी. फुटेज का अवलोकन कर आवश्यक निर्णय लिया जा सके, जिससे अनावश्यक वाद-विवाद से बचा जा सके।

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