Bishop Johnson Girls High School: कोर्ट ने 4.50 करोड़ रुपए गबन के आरोप में दिया जांच का आदेश, पुलिस कमिश्नर से ये कहा
Prayagraj News: कोर्ट ने कहा है कि, आवेदक की ओर से दिए प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में फोटो प्रतियां दाखिल की गई हैं। इसमें 4.50 करोड़ रुपए गबन का आरोप लगाया गया है।
Prayagraj News: जिला अदालत ने बिशप जॉनसन गर्ल्स हाई स्कूल (Bishop Johnson Girls High School) मिशन रोड कचहरी में 4.50 करोड़ रुपए के गबन के आरोप मामले में पुलिस कमिश्नर प्रयागराज को किसी राजपत्रित पुलिस अधिकारी से जांच करने और रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष 11 दिसंबर तक पेश करने का आदेश दिया है। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. लकी ने डायलिसिस ऑफ लखनऊ के पूर्व सचिव रेव रेंट प्रवीण मेसी के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अंतर्गत प्रस्तुत अर्जी पर अधिवक्ता अंबिकेश्वर मिश्र के तर्कों को सुनकर दिया।
अदालत ने कहा कि, आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के संबंध में फोटो प्रतियां दाखिल की गयी है। इनमें साढ़े चार करोड़ रुपए गबन का आरोप लगाया गया है। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में जांच कराया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है। हाईकोर्ट की अद्यतन विधि व्यवस्था प्रियंका श्रीवास्तव एवं अन्य बनाम स्टेट आफ यूपी के तहत उच्चस्तरीय जांच कराया जाना विधिसम्मत है।
किसी राजपत्रित पुलिस अधिकारी से कराएं जांच
कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर, प्रयागराज को आदेश दिया है कि वह अपने अधीनस्थ किसी राजपत्रित पुलिस अधिकारी के द्वारा जांच कराया जाना सुनिश्चित करें। दाखिल अर्जी में यह आरोप लगाया गया है कि पीटर बलदेव एवं उनकी पुत्री पारूल सोलोमन एवं अन्य अज्ञात ने मिलकर एक सोची समझी कपटपूर्ण चाल के तहत कूट रचना एवं जालसाजी के द्वारा संस्था डायसेसियन एजुकेशन बोर्ड ऑफ दि डायसिस ऑफ लखनऊ का चेयर मैन एवं कमेटी ऑफ मैनेजमेंट का फर्जी तरीके से पदाधिकारी बनकर तीनों लोगों को चयनकर्ता बनाकर जबरन पीटर बलदेव ने अपनी ही पुत्री पारूल सोलोमन जो कि इस साजिश में बराबर की हकदार थी।
उन्हें बिशप जॉनसन गर्ल्स कॉलेज का प्रधानाचार्य नियम विरुद्ध तरीके से नियुक्त करा दिया, जबकि ऐसा करने का अधिकार पीटर बलदेव के पास था ही नहीं। पारूल सोलोमन संचालित दूसरे विद्यालय बिशप जॉनसन मैन विंग सिविल लाइन्स में अध्यापिका थी बिशप जॉनसन गर्ल्स स्कूल से इनका कोई लेना देना नही था। प्रधानाचार्य की नियुक्ति हेतु नियमानुसार विज्ञापन साक्षात्कार आयोजित करके किया जाना चाहिए था। जालसाजी के द्वारा कूट रचित दस्तावेज तैयार करके मनगढंत तरीके से अपनी पुत्री को लाभ पहुंचाने तथा विद्यालय पर कब्जा करने की बदनीयती से पीटर बलदेव एवं पारूल सोलोमन ने जबरन गुंडई के बल पर नियुक्ति कराकर लगातार अनुचित लाभ प्राप्त कर रही है। विद्यालय में पढ़ रहे छात्रों की फीस काउंटर पर नगद लेकर विद्यालय के खाते मे जमा नहीं की जा रही है।