Prayagraj: इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कर्मियों के दुर्व्यवहार से पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर क्षुब्ध, पहुंचे अदालत

IPS Amitabh Thakur : अमिताभ ठाकुर चीफ प्रॉक्टर समेत यूनिवर्सिटी के अन्य कर्मियों के इस दुर्व्यवहार की शिकायत करने कर्नलगंज थाने पहुंचे। पुलिस द्वारा उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। तब वह अदालत की शरण में आए हैं।

Report :  Syed Raza
Update:2023-11-23 22:45 IST

IPS Amitabh Thakur (Social Media)

Prayagraj News: इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कर्मियों के दुर्व्यवहार से पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर क्षुब्ध होकर अदालत पहुंच गए। पूर्व आईपीएस ने अदालत में सीजेएम के समक्ष 156 (3) की अर्जी देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। अमिताभ ठाकुर ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय (इविवि) के चीफ प्रॉक्टर और कर्मचारियों पर उनके साथ किए गए दुर्व्यवहार पर नाराजगी जाहिर की है। 

आजाद अधिकार सेना (Azad Adhikar Sena) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर (IPS Amitabh Thakur) ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय (इविवि) के चीफ प्रॉक्टर और कर्मचारियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार पर नाराजगी जताते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है।

कोर्ट ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट, 3 दिसंबर को सुनवाई

इसके लिए पूर्व आईपीएस ने इलाहाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) के समक्ष अर्जी देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उनकी अर्जी पर कोर्ट ने कर्नलगंज थाने से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही, सुनवाई के लिए 3 दिसंबर की तारीख तय की है।

यूनिवर्सिटी जाने से रोक दिया गया था 

सीजेएम के समक्ष दाखिल अर्जी में पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने कहा है कि, 'वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय (Allahabad University) में छात्रों के खिलाफ हुई कार्रवाई के मामले में 25 जुलाई, 2023 को उनसे मिलने जा रहे थे। लेकिन, चीफ प्रॉक्टर और अन्य कर्मियों ने उन्हें विश्वविद्यालय के बाहर ही सड़क पर गैर कानूनी ढंग से रोक दिया। उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए विश्वविद्यालय का प्रवेश द्वार बंद कर अंदर जाने से मना कर दिया।'

थाने में नहीं दर्ज हुई शिकायत, पहुंचे कोर्ट 

अमिताभ ठाकुर चीफ प्रॉक्टर समेत यूनिवर्सिटी के अन्य कर्मियों के इस दुर्व्यवहार की शिकायत करने कर्नलगंज थाने पहुंचे। पुलिस द्वारा उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। तब वह अदालत की शरण में आए हैं। अमिताभ ठाकुर के खिलाफ दर्ज हुआ था केस इससे पहले, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बगैर अनुमति धरना-प्रदर्शन कर हंगामा करने के आरोप में पूर्व आईपीएस और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के चीफ प्रॉक्टर डॉ राकेश सिंह की ओर से दी गई तहरीर पर कर्नलगंज थाने में अमिताभ ठाकुर और उनके 20 समर्थकों पर मुकदमा दर्ज कराया था। आईपीसी की धारा 143, 186, 188 और 283 के तहत दर्ज कराया गया था।

Tags:    

Similar News