माफिया मुख्तार के बेटे उमर अंसारी को इलाहाबाद HC से बड़ा झटका, अब लटकी गिरफ्तारी की तलवार
Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाए जाने तक उमर अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। अब जबकि अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है, तो संभव है कि उमर अंसारी को यूपी पुलिस गिरफ्तार करे।
Umar Ansari News: उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के छोटे बेटे उमर अंसारी को मंगलवार (19 दिसंबर) को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उमर अंसारी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 30 नवंबर को फैसला सुरक्षित रखा था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाए जाने तक उमर अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। अब जबकि अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है, तो संभव है कि उमर अंसारी को यूपी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है।
'राजनीतिक वजहों से हुआ था मुकदमा दर्ज'
आपको बता दें, इससे पहले हाईकोर्ट ने 3 नवंबर को उमर अंसारी की अंतरिम अग्रिम जमानत मंजूर कर ली थी। उमर अंसारी के वकील उपेंद्र कुमार उपाध्याय ने न्यायालय में जो दलीलें पेश की, अदालत ने उसे नामंजूर कर दिया। याची अधिवक्ता ने दलील दी थी कि राजनीतिक वजहों से मुकदमा दर्ज कराया गया था।
उमर से जुड़ा क्या था मामला?
यह मामला मऊ जिले में विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ बयान देने से संबंधित है। उमर पर आरोप है कि, उन्होंने मंच से प्रशासन को चुनाव बाद ठीक किए जाने की धमकी दी थी। इसी धमकी को लेकर मऊ कोतवाली में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में उमर अंसारी लगातार फरार चल रहे हैं। इस मामले में बड़े भाई और विधायक अब्बास अंसारी (MLA Abbas Ansari) को जमानत मिल चुकी है। पहली अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद ये दूसरी अर्जी भी अदालत ने खारिज कर दी है। उमर अंसारी के पास अब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने का एकमात्र विकल्प बचा है।