लखनऊ: आशियाना गैंगरेप में मुख्य आरोपी गौरव शुक्ला को अब सोमवार को सजा सुनाई जाएगी। इसके अलावा गैारव और उसके पिता पर आशियाना थाने में धोखाधड़ी का भी केस दर्ज हुआ है।
विक्टिम के पिता ने लगाए आरोप
विक्टिम के पिता ने आरोप लगाया है कि आरोपी के परिवार ने बार-बार कोर्ट को गुमराह करने और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर गौरव शुक्ला को नाबालिग साबित करने की कोशिश की है।
13 अप्रैल को दोषी साबित हुआ था गौरव शुक्ला
-फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार शुक्ला ने 13 अप्रैल को गौरव को दोषी करार दिया था।
-जज ने सजा पर सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तारीख तय की थी।
आरोपी के पिता पर कसेगा कानूनी शिकंजा
धोखाधड़ी मामले के केस में एक तरफ जहां गौरव शुक्ला पर शिकंजा कसेगा, वहीं उसके पिता कैलाश शंकर शुक्ला भी कानूनी कार्यवाही के दायरे में आ गए हैं।
-आशियाना इलाके के नागेश्वर मंदिर के पास पराग डेरी की तरफ से एक सेंट्रो कार आकर रुकी।
-कार से उतरे तीन लड़कों ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में घसीट लिया।
-लड़की का भाई चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की।
-इस दौरान दरिंदो ने लड़की को हवस का शिकार बनाते हुए उसके साथ गैंगरेप किया।
-जब लड़की ने विरोध किया तो दरिंदों ने उसे सिगरेट से जला दिया।
पीड़िता के पिता ने की थी शिकायत
-फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने के मामले की शिकायत विक्टिम के पिता ने आईजी लोक शिकायत से की थी।
-जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद आईजी लोक शिकायत के आदेश पर यह केस दर्ज किया गया है।