लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने योगी सरकार में मंत्री रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाने के मामले में आरोपी बसपा नेता पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बब्लू को बड़ी राहत दी है।
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कोर्ट ने बसपा नेता के खिलाफ फिलहाल कोई भी बलपूर्ण कार्रवाई न करने का निर्देश देते हुए राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने को भी कहा है। यह आदेश जस्टिस अब्दुल मोईन की वेकेशन बेंच ने जितेंद्र सिंह बब्लू की याचिका पर दिया।
याचिका में कहा गया है कि 15 जुलाई 2009 को रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाने के मामले में हुसैनगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। जांच के दौरान वर्ष 2011 में याची का नाम सामने आया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। इसके आठ वर्ष बाद 10 मई 2017 को याची के घर पर पुलिस उसे पुनः गिरफ्तार करने आई। पुलिस ने उसके परिवार को बताया कि उक्त मामले में आईपीसी की धारा- 307, 147 और 149 भी लगा दी गई है।
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याची का कहना था कि वह एक राजनीतिक व्यक्ति है। उसके खिलाफ वर्तमान में बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है।