Siddharthnagar: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 7 साल की सजा, “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत मिली सफलता

Siddharthnagar News: सिद्धार्थनगर में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 7 साल की सजा सुनाई गई। पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी से यह सफलता मिली।

Update:2026-05-01 18:53 IST

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Siddharthnagar News: जनपद में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय द्वारा कठोर सजा सुनाई गई है। इस कार्रवाई को कानून व्यवस्था के प्रति पुलिस की गंभीरता और प्रतिबद्धता का परिणाम माना जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के निर्देशन में जिला मॉनिटरिंग सेल एवं थाना शोहरतगढ़ पुलिस द्वारा मामले की मजबूत पैरवी की गई। इसके परिणामस्वरूप वाद संख्या 15/2016, मुकदमा अपराध संख्या 22/2016, धारा 376 भा.दं.वि. एवं पाक्सो एक्ट से संबंधित मामले में न्यायाधीश वीरेन्द्र कुमार, अपर जिला एवं सत्र/पाक्सो न्यायालय, सिद्धार्थनगर ने आरोपी को दोषी करार दिया।न्यायालय ने अभियुक्त सुड्डू उर्फ गुड्डू उर्फ दीपनारायण पुत्र सतई हरिजन निवासी धनगढ़िया टोला मिझुनिया, थाना शोहरतगढ़ को 7 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹20,000 के अर्थदंड से दंडित किया। यह फैसला पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

इस केस में सजा सुनिश्चित कराने में जिला मॉनिटरिंग सेल की अहम भूमिका रही। साथ ही अपर जिला शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार पाठक और थाना शोहरतगढ़ के आरक्षी उदय साहनी का योगदान भी सराहनीय रहा।पुलिस अधिकारियों ने बताया कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत गंभीर अपराधों में दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रकार की कार्रवाई से अपराधियों में भय और आमजन में सुरक्षा की भावना मजबूत होती है।

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