डीएम नहीं कर सकता नगरपालिका चेयरमैन के अधिकार सीज : हाईकोर्ट

इालाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कहा है कि जिलाधिकारी नगरपालिका चेयरमैन का अधिकार नहीं सीज कर सकता। इसी के साथ कोर्ट ने सीतापुर नगरपालिका चेयरमैन राधेश्याम जायसवाल के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सीज करने के जिलाधिकारी के आदेश को खारिज कर दिया।

Update: 2019-01-21 15:12 GMT
प्रतीकात्मक फोटो

लखनऊ : इालाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कहा है कि जिलाधिकारी नगरपालिका चेयरमैन का अधिकार नहीं सीज कर सकता। इसी के साथ कोर्ट ने सीतापुर नगरपालिका चेयरमैन राधेश्याम जायसवाल के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सीज करने के जिलाधिकारी के आदेश को खारिज कर दिया।

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यह आदेश जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सौरभ लवानिया की बेंच ने राधेश्याम जायसवाल की याचिका पर पारित किया।

याचिका में जिलाधिकारी के 7 जनवरी 2019 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसके तहत नजूल की जमीन के आवंटन में कथित अनियमितताओं के आरोपों के बाद जिलाधिकारी ने चेयरमैन राधेश्याम जायसवाल के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सीज करने का आदेश पारित किया था व सिटी मजिस्ट्रेट को प्रशासक के तौर पर नियुक्त कर दिया था।

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