डीएम नहीं कर सकता नगरपालिका चेयरमैन के अधिकार सीज : हाईकोर्ट
इालाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कहा है कि जिलाधिकारी नगरपालिका चेयरमैन का अधिकार नहीं सीज कर सकता। इसी के साथ कोर्ट ने सीतापुर नगरपालिका चेयरमैन राधेश्याम जायसवाल के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सीज करने के जिलाधिकारी के आदेश को खारिज कर दिया।
लखनऊ : इालाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कहा है कि जिलाधिकारी नगरपालिका चेयरमैन का अधिकार नहीं सीज कर सकता। इसी के साथ कोर्ट ने सीतापुर नगरपालिका चेयरमैन राधेश्याम जायसवाल के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सीज करने के जिलाधिकारी के आदेश को खारिज कर दिया।
ये भी देखें : आम्रपाली की तीन संपत्तियों की नीलामी से मिलेंगे 2554 करोड़
यह आदेश जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सौरभ लवानिया की बेंच ने राधेश्याम जायसवाल की याचिका पर पारित किया।
याचिका में जिलाधिकारी के 7 जनवरी 2019 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसके तहत नजूल की जमीन के आवंटन में कथित अनियमितताओं के आरोपों के बाद जिलाधिकारी ने चेयरमैन राधेश्याम जायसवाल के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सीज करने का आदेश पारित किया था व सिटी मजिस्ट्रेट को प्रशासक के तौर पर नियुक्त कर दिया था।
ये भी देखें : यूपी के लिए गर्व की बात है प्रवासी भारतीय सम्मेलन : योगी आदित्यनाथ