Sonbhadra News: समाधान दिवस मारपीट मामले में नया मोड़, प्रधान प्रतिनिधि की तहरीर पर चार के खिलाफ FIR

Sonbhadra News: समाधान दिवस में हुई मारपीट मामले में प्रधान प्रतिनिधि की तहरीर पर रायपुर पुलिस ने सगे भाइयों सहित चार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।

Update: 2022-11-04 14:00 GMT

FIR। (Social Media)

Sonbhadra News: समाधान दिवस (solution day) में आई शिकायत और इसके कथित निस्तारण को लेकर नगवां ब्लाक के कम्हरिया गांव में हुई मारपीट में नया मोड़ आ गया है। प्रधान प्रतिनिधि की तहरीर पर मामले में रायपुर पुलिस ने सगे भाइयों सहित चार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इस मामले में प्रधान प्रतिनिधि और उनके साथ के लोगों के खिलाफ, इस मामले को लेकर पहले ही प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। लगाए जा रहे आरोपों की सच्चाई क्या है? इसको लेकर अब पुलिस दोनों पक्षों की तरफ से दर्ज कराई कई एफआईआर के आधार पर, छानबीन में जुटी हुई है।

यह बताया जा रहा मामला

बताते हैं कि रायपुर थाना क्षेत्र के कम्हरिया गांव में गत 19 सितंबर को डीएम की तरफ से दिए गए निर्देश के क्रम में समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। बताया जाता है कि इस दौरान पंचायत भवन के सामने बालू रखे होने को लेकर आई कथित शिकायत को लेकर गत छह अक्टूबर को प्रधान प्रतिनिधि जयप्रकाश, उनके समर्थक और कुछ ग्रामीणों के बीच भिड़ंत हो गई।

रायपुर थाने में कराई गई एफआईआर दर्ज

ग्रामीण पक्ष की तरफ से प्रधान प्रतिनिधि और उनके समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए, रायपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। वहीं प्रधान प्रतिनिधि जयप्रकाश, उनके समर्थक रामस्वारथ सिंह आदि का कहना था कि मारपीट दूसरे पक्ष की तरफ से की गई है। उनकी दलील थी कि गांव के लोगों ने समाधान दिवस में लिखित शिकायत की थी कि पंचायत भवन के दरवाजे के सामने एक वर्ष से बालू रखी हुई है, जिससे आवागमन में परेशानी हो रही है। इसके क्रम में बालू रखने वाले रामप्रवेश पटेल को पत्र दिया गया था जिसे उन्होंने लेने से इंकार कर दिया। इस पर पुलिस को शिकायत सौंपी गई जिससे खफा होकर रामप्रवेश, शिवानंद और सगे भाई शिवाजी, इंद्रनारायण ने उसके साथ मारपीट की। रामस्वारथ ने हथेली की हड्डी टूटी होने की बात कही। मामले में डीएम से अनुमति लेकर जिला अस्पताल में मेडिकल कराने के बाद पुलिस को तहरीर सौंपी गई।

आरोपों के आधार पर मामले की जांच कराई जा रही: थानाध्यक्ष

रायपुर थानाध्यक्ष नागेश सिंह ने कहा कि एक पक्ष का मामला तहरीर मिलने के क्रम में पहले ही दर्ज कर लिया गया था। दूसरे पक्ष के भी तरफ से दी गई तहरीर पर, रामप्रवेश सहित चार के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504, 506 और 325 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और दोनों पक्षों की तरफ से लगाए गए आरोपों के आधार पर मामले की जांच कराई जा रही है।

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