लखनऊ : प्रमुख सचिव, सिंचाई टी. वेंकटेश भी अवमानना मामले में फंसे

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रमुख सचिव, सिंचाई टी. वेंकटेश को मंगलवार को अवमानना का नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उनसे पूछा है कि वह जवाब दाखिल कर बताएं कि उन्हें अदालत के आदेश की जानबूझ कर अवमानना करने के लिए क्यों न दंडित किया जाए।

Update: 2019-03-26 16:01 GMT

लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रमुख सचिव, सिंचाई टी. वेंकटेश को मंगलवार को अवमानना का नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उनसे पूछा है कि वह जवाब दाखिल कर बताएं कि उन्हें अदालत के आदेश की जानबूझ कर अवमानना करने के लिए क्यों न दंडित किया जाए।

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यह आदेश जस्टिस विवेक चैधरी की बेंच ने मात्रि प्रसाद श्रीवास्तव व एक अन्य की ओर से दाखिल अवमनाना याचिका पर दिया।

याचियों का कहना है कि दो सदस्यीय खंडपीठ ने याचियों के पेंशन मामले में तीन महीने में निर्णय लेने का आदेश प्रमुख सचिव को दिया था। उक्त आदेश के पश्चात लगभग एक साल का समय बीतने को है लेकिन प्रमुख सचिव ने अब तक उनके मामलों पर निर्णय नहीं लिया।

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कोर्ट ने प्रमुख सचिव को नोटिस जारी करने का आदेश देते हुए, मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तिथि नियत की है।

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