ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भारी जुर्माने का ‘पंच’

Update:2023-03-29 22:28 IST

लखनऊ: मोटर व्हीकल एक्ट २०१९ के कई प्रावधान लागू कर दिए गए हैं। इन प्रावधानों में बढ़े हुए जुर्माने की व्यवस्था भी शामिल है। अब नियमों के उल्लंघन पर पहले से 10 गुना ज्यादा जुर्माना लग रहा है। मिसाल के तौर पर अगर सीट बेल्ट बिना लगाए वाहन चला रहे हैं तो पहले के 100 रुपए के जुर्माने की जगह अब 1000 रुपए देने पड़ेंगे। रेड लाइट जंप करने पर 5000 रुपए, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना है।

पहली सितम्बर से नए नियम लागू होने के साथ जगह जगह से खबरें आने लगीं कि किस तरह स्कूटी वाले पर २३ हजार का जुर्माना लग गया तो ऑटो वाले ४७ हजार का। ओडीशा से खबर आई कि एक ऑटो वाले पर ४७५०० रुपए का जुर्माना लगाया गया। उस पर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर ५ हजार रुपए, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर १० हजार, प्रदूषण फैलाने पर १० हजार, परमिट की शर्तें तोडऩे पर १० हजार, बिना आरसी व फिटनेस प्रमाणपत्र के गाड़ी चलाने पर ५ हजार तथा अन्य उल्लंघनों पर ५ हजार का जुर्माना लगा। इस ऑटो वाले ने चंद दिन पूर्व ही २६ हजार में सेकेंड हैंड ऑटो खरीदा था। ऑटो वाले के पास पैसे थे नहीं सो ऑटो पुलिसवालों के हवाले कर के वह चलता बना।

इन खबरों को लेकर सोशल मीडिया पर मजाकिया मीम्स धड़ाधड़ चलने लगे। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर तो जैसे जोक्स और मीम्स की बाढ़ आ गई।

२०१५ में देश भर में करीब ५ लाख सडक़ दुर्घटनाएं हुईं। इन हादसों में करीब डेढ़ लाख लोगों की जान गई। यानी रोजाना औसतन ४१० मौतें सडक़ हादसों में हुईं। सडक़ हादसों में ६५ फीसदी मौतें १८ से ३५ वर्ष आयु वर्ग के युवाओं की होती हैं।

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