US Deportation: 5 लाख लोगों को तुरंत देश छोड़ने का आदेश

अमेरिका ने एक सख्त कार्रवाई में 5 लाख अप्रवासियों की कानूनी स्थिति रद्द करते हुए उन्हें देश छोड़ने का आदेश दिया है। यह आदेश राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लैटिन अमेरिकी देशों से अप्रवासन रोकने के संकल्प का हिस्सा है।;

Update:2025-03-22 16:17 IST

US Deportation: एक सख्त कार्रवाई में अमेरिका ने 5 लाख अप्रवासियों की कानूनी स्थिति रद्द करते हुए उन्हें देश छोड़ने का आदेश दिया है।ये आदेश राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ा निर्वासन अभियान चलाने और मुख्य रूप से लैटिन अमेरिकी देशों से अप्रवास को रोकने के संकल्प का हिस्सा है।

इन देशों के लोगों पर संकट

यह आदेश लगभग क्यूबा, ​​हैती, निकारागुआ और वेनेज़ुएला के 5,32,000 लोगों को प्रभावित करता है। ये लोग जो बिडेन प्रशासन द्वारा अक्टूबर 2022 में शुरू की गई योजना के तहत अमेरिका आए थे और जनवरी 2023 में इसका विस्तार किया गया था।

जनवरी 2023 में घोषित क्यूबा, ​​हैती, निकारागुआ और वेनेज़ुएला कार्यक्रम के तहत चार देशों से प्रति माह 30,000 प्रवासियों को दो साल के लिए अमेरिका में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। जो बिडेन ने इस योजना को भीड़-भाड़ वाली यूएस-मेक्सिको सीमा पर दबाव कम करने का सुरक्षित और मानवीय तरीका बताया था। अब होमलैंड सुरक्षा विभाग ने कहा कि यह योजना "अस्थायी" थी।

क्या होगा असर

संघीय रजिस्टर में गृह सुरक्षा विभाग के आदेश के प्रकाशित होने के 30 दिन बाद ये लोग अपनी कानूनी सुरक्षा खो देंगे। इसका मतलब है कि इन अप्रवासियों को 24 अप्रैल तक अमेरिका छोड़ना होगा जब तक कि उन्हें देश में रहने की अनुमति देने वाला कोई अन्य आव्रजन दर्जा प्राप्त न हो जाए।

आदेश में कहा गया है कि पैरोल स्वाभाविक रूप से अस्थायी है, और अकेले पैरोल किसी भी आव्रजन स्थिति को प्राप्त करने का अंतर्निहित आधार नहीं है, न ही यह अमेरिका में प्रवेश का अधिकार देता है। यह आदेश सीएचएनवी योजना के तहत अमेरिका में प्रवेश करने वाले आधे मिलियन आप्रवासियों में से विशाल बहुमत को प्रभावित करेगा। इसकी वजह ये है कि सिर्फ 75,000 सकारात्मक शरण आवेदन दायर किए गए थे, इसलिए सीएचएनवी पैरोलियों में से अधिकांश खुद को बिना कार्य परमिट के पाएंगे, और निष्कासन योग्य होंगे।

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