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Cars in Delhi-NCR: दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर कड़ी तैयारियां, अलग-अलग लेवल के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) की शुरुआत
GRAP for Cars in Delhi-NCR: सर्दियों के समय दिल्ली में, गाड़ियों के प्रदूषण और पराली के जलाये जाने की समस्या हर वर्ष एक विकराल रूप लेकर काले धूआ और दम घोंटू वातावरण के रूप में सामने आती है। आइए जानते हैं इससे जुड़े डिटेल्स के बारे में....
GRAP for Cars in Delhi-NCR: प्रदूषण समस्या की चुनौती मौजूदा समय में वैश्विक स्तर की समस्या बन चुकी है। जिसको लेकर दिल्ली सरकार काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रही है। सर्दियों के समय दिल्ली में, गाड़ियों के प्रदूषण और पराली के जलाये जाने की समस्या हर वर्ष एक विकराल रूप रख कर काले धूवें और दम घोंटू वातावरण के रूप में सामने आती है। जिससे निपटने के लिए सरकार ने अभी से शुरुवात की दी है। आइए जानते हैं इससे जुड़े डिटेल्स के बारे में....
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) की शुरुआत
केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसीआर में गंभीर समस्या बन चुके वायु प्रदूषण के निवारण के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) की शुरुआत कर दी गयी है। इस एक्शन प्लान के लागू होने के बाद पूरी उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण की इस विकराल समस्या से जूझने से बचाया जा सकेगा। GRAP को लागू करने के लिए प्रदूषण के अलग-अलग लेवल तय किये गए हैं, जिनके मुताबिक इसे लागू किया जायेगा।
अलग-अलग लेवल को लेकर बनाए गए नियम
केंद्र सरकार द्वारा GRAP को लागू करने के लिए प्रदूषण के अलग-अलग लेवल को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं। GRAP के मुताबिक, दिल्ली NCR रेंज में 201-300 एयर क्वालिटी इंडेक्स को पुअर यानि स्टेज 1 में रखा जायेगा। इसी तरह 301-400 वेरी पुअर केटेगरी और स्टेज 2 401-450 के बीच सीवियर यानि स्टेज 3 और आखिर में सीवियर+ यानि स्टेज होगी। जो AQI के 450 के ऊपर जाने पर लागू की जाएगी। अलग-अलग स्टेज के मुताबिक, ही उसके अनुरूप सख्त प्रतिबन्ध भी लागू किये जायेंगे, जो कि इस प्रकार है ...
पॉल्यूशन स्टेज 1- दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन स्टेज 1 की स्थिति पाए जाने पर PUC नॉर्म्स पर सख्ती की जाएगी और किसी तरह का उत्सर्जन दिखने पर कारवाही की जाएगी। जिसके तहत दिल्ली के अंदर ओवर लोडेड ट्रक की एंट्री बंद कर दी जाएगी।
पॉल्यूशन स्टेज 2- दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन स्टेज 2 की AQI इंडेक्स के इस लेवल के आने के बाद जारी नियम के तहत ट्रैफिक पुलिस, संबंधित विभाग मिलकर ज्यादा प्रदूषण वाली जगहों को चिन्हित करनें का काम करेगा। ताकि प्रदूषण स्तर को सामान्य करने के लिए इन जगहों पर ट्रैफ़िक को सामान्य किया जाने का काम किया जा सके।
पॉल्यूशन स्टेज 3 - इस लेवल को खतरे की घंटी माना जाता है। पॉल्यूशन स्टेज 3 लेवल पर आते ही पूरे NCR में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाले लाइट व्हीकल को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
पॉल्यूशन स्टेज 4- पॉल्यूशन स्टेज 4- आते ही स्थिति कंट्रोल से बाहर निकलने की नौबत आ जाती है। इस खतरनाक स्टेज के आने के बाद दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड सभी तरह के ट्रक और लाइट व्हीकल प्रतिबंधित करने का नियम लागू किया गया है। जिसके उपरांत केवल जरुरी सामान लाने वाली, एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अलावा इमरजेंसी वाली स्थिति को छोड़कर दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल गाड़ियों को भीतर घुसने और उन्हें राजधानी के अंदर चलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
GRAP को लागू करने के लिए नियम अब पहले से ज्यादा कठोर
दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के लिए निर्धारित अलग अलग लेवल के मुताबिक सरकार द्वारा सख्त नियम लागू करने के साथ एडवाइजरी भी जारी की जाएगी। जिसके अंतर्गत इसमें कई तरह की गतिविधियों पर लगाम लगाने की तैयारी की जा रही है। पिछले वर्ष जुलाई में लागू किए गए GRAP की नितमावली में इस वर्ष कई बड़े बदलाव किये गए हैं। इन बदलाव के बाद अब GRAP में पहले से कहीं ज्यादा सख्त नियम और उनसे जुड़ी कार्रवाई को कठोर बना दिया गया है। जिसके अंतर्गत कंस्ट्रक्शन पर लगाम लगाने से लेकर, होटल इंडस्ट्री, गाड़ियों के ट्रैफिक और इंडस्ट्री से होने वाला से बढ़ने वाले प्रदूषण के खिलाफ भी नियमों को शामिल किया गया है