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Contai Municipality Polls: राज्य चुनाव आयोग ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख,चुनावों में CCTV के फोरेंसिक ऑडिट का मामला
Contai Municipality Polls: कलकत्ता हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब मामले में नया मोड़ आ गया है।
Contai Municipality Polls: पश्चिम बंगाल (West Bengal) राज्य चुनाव आयोग ने हालिया आयोजित कोंटाई नगर पालिका चुनाव (Contai Municipality polls) के दौरान एक मामले को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट से राहत ना मिलने पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया है। इस मामले के तहत कोंटाई नगर पालिका चुनाव में हाई कोर्ट द्वारा सीसीटीवी के ऑडिट का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि इस मामले के तहत अब सोमवार को राज्य चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट द्वारा केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (CFSL) नई दिल्ली को फोरेंसिक आयोजित करने के निर्देश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की है।
बीते 26 अप्रैल को मामले में सीसीटीवी कैमरों के ऑडिट की मांग को लेकर दायर याचिका के संबंध में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश के पैनल ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि-""हमारी राय है कि न केवल इस न्यायालय के पहले के आदेशों के अनुपालन का पता लगाने के लिए बल्कि व्यापक जनहित में और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए कोंटाई नगर चुनाव के सीसीटीवी फुटेज का फोरेंसिक ऑडिट करवाना आवश्यक है।"
इस फैसले के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपना आदेश सुनते हुए पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग को 10 दिनों के भीतर सीएफएसएल दिल्ली को फोरेंसिक ऑडिट के लिए कोंटाई नगर चुनाव के सीसीटीवी फुटेज भेजने का निर्देश दिया था। इसी के साथ राज्य चुनाव आयोग द्वारा सीएफएसएल नई दिल्ली को सीसीटीवी फुटेज सौंपने से पहले संबंधित मतदान बूथ संख्या को विधिवत चिह्नित करने का भी आदेश दिया गया था।
मामले में नया मोड़
कलकत्ता हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब मामले में नया मोड़ आ गया है, राज्य चुनाव आयोग ने सीएफएसएल को सम्बंधित दस्तावेज और सीसीटीवी फुटेज ना सौंपते हुए सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है। जिसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोंटाई नगर पालिका चुनावों के दौरान इस्तेमाल किए गए सीसीटीवी कैमरों के फोरेंसिक ऑडिट कराने के संबंध में अपना रुख बदलने के लिए राज्य चुनाव आयोग के आचरण पर गहरी आपत्ति व्यक्त की है।