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नहीं बजेगा लाउडस्पीकर: हाईकोर्ट का आदेश, इस भाजपा नेता के घर के पास रात 8 बजे के बाद लगा प्रतिबंध

Kolkata: हाईकोर्ट ने यह फैसला विधानसभा नेता विपक्ष सुवेन्दु अधिकारी का घर एक अति संवेदनशील इलाके में आने के चलते सुनाया है।

Rajat Verma
Report Rajat VermaPublished By Divyanshu Rao
Published on: 20 Jan 2022 10:14 PM IST (Updated on: 20 Jan 2022 10:40 PM IST)
Kolkata
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सुवेंदु अधिकारी की तस्वीर 

Kolkata: गुरुवार को कोलकाता हाईकोर्ट ने दायर एक याचिका के मामले में सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता और बंगाल विधानसभा के नेता विपक्ष सुवेंदु अधिकारी के घर के निकट रात 8 बजे के बाद लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पूर्ण रोक लगाने का निर्देश दिया है।

हाईकोर्ट ने यह फैसला विधानसभा नेता विपक्ष सुवेन्दु अधिकारी का घर एक अति संवेदनशील इलाके में आने के चलते सुनाया है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश के पश्चात प्रशासन को नियम लागू कराने और इस ओर विशेष ध्यान का भी निर्देश दिया है।

आपको बता दें कि भाजपा नेता सुवेन्दु अधिकारी ने अपने और अपने आवास की सुरक्षा के मद्देनज़र हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें रात के समय उनके आवास के पास बजने वाले लाउडस्पीकर और रैलियों और सभाओं के चलते लाउडस्पीकर की मदद से होने वाले तेज़ शोरों का विशेष ज़िक्र किया गया था।

बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी की तस्वीर

इस मामले में सुनवाई के पश्चात उच्च न्यायलय ने सुवेन्दु अधिकारी के आवास पास रात 8 बजे के बाद लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पूर्ण रोक लगाने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने सुनाते हुए अपने वक्तव्य में कहा कि-"नेता विपक्ष होने के तौर पर सुवेन्दु अधिकारी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है तथा इसके चलते इनकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी प्रशासन की है और जल्द से जल्द प्रशासन केंद्रीय बल के जवानों की सलाह के मद्देनज़र सुवेन्दु अधिकारी के आवास के निकट उचित तरीके से सीसीटीवी कैमरे लगाना सुनिश्चित करे।"

कोलकाता हाई कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए मामले में आगे की कार्यवाही हेतु अगली तारीख 14 फरवरी सुनिश्चित की है।

सुवेंदु अधिकारी ने बीते पश्चिम बंगाल विधानसभा से पूर्व तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था तथा ममता बनर्जी के खिलाफ राज्य की नंदीग्राम विधानसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार थे। सुवेन्दु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को शिकस्त दी थी।



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Divyanshu Rao

Divyanshu Rao

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