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नारदा केस में चारों TMC नेताओं को मिली जमानत, अब HC जाएगी CBI!
सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने नारदा स्टिंग केस में टीएमसी के चारों नेताओं को जमानत दे दी है।
कोलकाता: नारदा स्टिंग केस (Narda Sting Case) में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने इस केस में एजेंसी द्वारा सोमवार को गिरफ्तार किए गए टीएमसी के चारों नेताओं को जमानत दे दी है। इनमें नेताओं में कैबिनेट मंत्री फरहाद हकीम, कैबिनेट मंत्री सुब्रत मुखर्जी, टीएमसी विधायक मदन मित्रा और सोवन चटर्जी के नाम शामिल हैं।
आपको बता दें कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ द्वारा इन नेताओं के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दिए जाने के बाद नारदा स्टिंग मामले में सीबीआई ने सोमवार सुबह इनके घर छापेमारी की और फिर इन्हें पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर लाया गया। गिरफ्तार के बाद सात घंटे के अंदर ही न्यायमूर्ति अनुपम मुखर्जी के नेतृत्व वाली स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने चारों आरोपियों को जमानत दे दी है।
इसमें ममता के दो मंत्री और एक विधायक शामिल हैं। वहीं, ममता सरकार में पूर्व मंत्री रहे सोवन चटर्जी को भी जमानत मिल गई है। इसके बाद जानकारी मिल रही है कि सीबीआई अब इस मामले में कोलकाता हाई कोर्ट जा सकती है।
ममता बनर्जी ने किया था गिरफ्तारी का विरोध
गौरतलब है कि सीबीआई की इस कार्रवाई के बाद पश्चिम बंगाल सियासी माहौल और गरमा गया है। टीएमसी नेताओं को सीबीआई दफ्तर लाए जाने की खबर पर ममता ने तीखी प्रतिक्रिया जताई थी और गिरफ्तारी का विरोध किया था। वहीं, इस गिरफ्तारी को लेकर इसे लेकर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सीबीआई ऑफिस के बाहर प्रदर्शन भी किया था। साथ ही इसे लेकर भाजपा और टीएमसी के बीच आरोप-प्रत्यारोप भी देखने को मिला।
क्या है नारदा घोटाला?
2016 में बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले नारदा स्टिंग टेप सामने आया था। ये दावा किया गया था की टेप साल 2014 में रिकॉर्ड हुआ था। जिसमें TMC मंत्री, सांसद और विधायक को इस टेप में कैश लेते दिखाया गया था। फिर साल 2017 में हाईकोर्ट ने टेप को लेकर जांच का आदेश दिया था। अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद इस मामले की जांच एक बार फिर से तेज कर दी गई है।