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चुनाव बाद हिंसा: कलकत्ता HC के फैसले को बंगाल सरकार की चुनौती, SC पहुंची ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में चुनाव बाद हुई हिंसा की सीबीआई जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है।

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Newstrack NetworkPublished By Deepak Kumar
Published on: 1 Sep 2021 3:32 PM GMT
Supreme court
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सुप्रीम कोर्ट। (Social Media)

West Bengal: पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान और इलेक्शन रिजल्ट के बाद राज्य में चुनावी हिंसा देखने को मिली थी। कई जगहों पर लोगों के घरों में आगजनी से लेकर मारपीट और हत्या के मामले सामने आए थे। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है, जिसके बाद बुधवार को सीबीआई जांच के खिलाफ ममता बनर्जी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है।

सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती

सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट के चुनाव के बाद हुई हिंसा की सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती है। अपनी याचिका में ममता सरकार ने कहा है कि उसे निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है क्योंकि सीबीआई केंद्र के इशारे पर काम कर रही है। सीबीआई TMC के पदाधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज करने में व्यस्त है।

बता दें कि 19 अगस्त को पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच के लिए हाई कोर्ट ने सीबीआई की जांच का आदेश दिया था।

HC ने ममता बनर्जी की सरकार को करारा झटका

ममता बनर्जी की सरकार को करारा झटका देते हुए उच्च न्यायालय की 5 जजों की बेंच ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। इसके अलावा कलकत्ता हाई कोर्ट ने हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए एसआईटी के गठन का भी आदेश दिया है। इसमें पश्चिम बंगाल काडर के सीनियर अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा। बंगाल की तृणमूल सरकार की ओर से हिंसा की घटनाओं की सीबीआई जांच का विरोध किया गया था।

6 सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश

हाईकोर्ट ने बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के दौरान हुए हत्या, बलात्कार के मामलों की सीबीआई जांच का आदेश दिया। इसके अलावा अन्य अपराधों की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया है। सीबीआई और एसआईटी की जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में होगी। कोर्ट ने सीबीआई को 6 सप्ताह के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है।

Deepak Kumar

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