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बिहार चुनाव 2020: जारी हुई EC की गाइडलाइन, क्या रोड शो की मिलेगी अनुमति

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी कर बताया कि इस बार उम्मीदवार सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। वहीं ऐसा पहली बार होगा जब चुनाव में कोई उम्मीदवार सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन जमा करेगा।

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Published on: 21 Aug 2020 5:12 PM IST
बिहार चुनाव 2020: जारी हुई EC की गाइडलाइन, क्या रोड शो की मिलेगी अनुमति
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बिहार चुनाव 2020: जारी हुई EC की गाइडलाइन, क्या रोड शो की मिलेगी अनुमति

नई दिल्ली: बिहार में चुनाव को लेकर चल रही अटकलों को अब जल्द विराम मिल गया है। बता दें कि कोरोना महामारी के बीच बिहार चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी करते हुए बताया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन ऑनलाइन दाखिल किए जाएंगे। साथ ही चुनाव के दौरान कोरोना से बचाव के लिए कई नियमों का पालन भी करना होगा।

सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन जमा कर सकेंगे

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी कर बताया कि इस बार उम्मीदवार सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। वहीं ऐसा पहली बार होगा जब चुनाव में कोई उम्मीदवार सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन जमा करेगा।

बिहार चुनाव 2020: जारी हुई EC की गाइडलाइन, क्या रोड शो की मिलेगी अनुमति

सार्वजनिक सभाएं और रोड शो की मिलेगी अनुमति

इसके अलावा डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए उम्मीदवार के साथ ज्यादा से ज्यादा पांच लोग साथ हो सकते हैं। वहीं चुनाव आयोग ने कहा है कि गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक ही सार्वजनिक सभाएं और रोड शो की अनुमति होगी।

बिहार चुनाव 2020: जारी हुई EC की गाइडलाइन, क्या रोड शो की मिलेगी अनुमति

इलेक्शन के दौरान कोरोना संम्बंधित नियमों का पालन करना होगा

चुनाव आयोग ने इलेक्शन के दौरान कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए सावधानियां बरतने की भी बात कही है। गाइडलाइन में कहा गया है कि फेस मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, ग्लव्स, फेशियल पीपी किट्स का इस्तेमाल चुनाव प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन किया जाएगा।

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मतदाताओं को हाथ के दस्ताने मिलेंगे

कोरोना वायरस के खतरे को ध्यान में रखते हुए वोटर रजिस्टर असाइन करने के लिए सभी मतदाताओं को हाथ के दस्ताने (ग्लव्स) प्रदान किए जाएंगे। मतदाताओं को ईवीएम मशीन में वोटिंग से पहले दस्ताने दिए जाएंगे। इसके अलावा मतदाता की पहचान की प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को आवश्यकता पड़ने पर पहचान के लिए फेस मास्क को हटाना भी होगा।



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