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शराब पर 5000 जुर्माना: बिहार में पैक बनाने वाले रहें सावधान, एक्शन में नीतीश सरकार

Bihar Sharab Bandi: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार मंत्रिमंडल की आयोजित हुई हालिया बैठक में इस निर्णय पर अंतिम मुहर लगाई है। इस बैठक में राज्य के कुल 14 मुद्दों पर चर्चा हुई लेकिन इन सब में शराबबंदी संशोधन कानून 2022 सबसे बड़ा मुद्दा रहा।

Rajat Verma
Report Rajat VermaPublished By Vidushi Mishra
Published on: 5 April 2022 9:49 AM IST
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बिहार शराब बंदी (फोटो-सोशल मीडिया)

Bihar Sharab Bandi: बिहार में पूर्ण शराबबंदी होने के बावजूद राज्य में धड़ल्ले से शराब बेचने और पीने का काम होता है, जिसके चलते कई बार राज्य की नीतीश कुमार सरकार पर सवालिया निशान खड़े हुए हैं। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी की ओर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य में शराब पीते हुए पकड़े जाने वालों पर जुर्माने का प्रावधान किया है, जो कि ₹2000 से लेकर ₹5000 तक का होगा।

शराबबंदी संशोधन कानून 2022 सबसे बड़ा मुद्दा

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार मंत्रिमंडल की आयोजित हुई हालिया बैठक में इस निर्णय पर अंतिम मुहर लगाई है। इस बैठक में राज्य के कुल 14 मुद्दों पर चर्चा हुई लेकिन इन सब में शराबबंदी संशोधन कानून 2022 सबसे बड़ा मुद्दा रहा। विधानसभा और विधानसभा से पारित होने के बाद इसे लागू करने में महज राज्यपाल के हस्ताक्षर शेष हैं।

इस कानून के तहत शराब पीते हुए पकड़े जाने पर शख्स को मजिस्ट्रेट के सम्मुख उपस्थित किया जाएगा तथा साथ ही मजिस्ट्रेट द्वारा मौके पर ही ₹2000 से लेकर ₹5000 तक की सीमा में जुर्माने की रकम निर्धारित की जाएगी।

बीते समय में शराब कांड की तमाम घटनाओं के चलते बिहार की नीतीश कुमार सरकार पर विपक्ष सवाल दागते हुए हावी हो रहा था लेकिन शराबबंदी को राज्य में पूर्ण रूप से लागू करने को लेकर सीएम नीतीश कुमार शराबबंदी संशोधन कानून 2022 लागू करने वाले हैं। जिसके अंतर्गत नियमों का उल्लंघन कर शराब पीने वाले शख्स को जुर्माने की अलावा जेल की सैर भी करनी पड़ सकती है।

बिहार विधानसभा में बीते समय में मिली खाली शराब की बोतलों के चलते विपक्ष ने सीएम नीतीश कुमार के शराबबंदी के दावों को सरकार की बहुत बड़ी नाकामी करार दिया था।



Vidushi Mishra

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