Bihar: अब शराबियों की खैर नहीं! विधानसभा में शराबबंदी संशोधन विधेयक पारित, मिलेगी कड़ी सजा

Bihar Latest News: बिहार मद्य निषेध और उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2022 विधानसभा में पारित कर दिया गया है, जिसमें शराब का सेवन करने के लिए सजा का प्रावधान किया गया है।

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Newstrack NetworkPublished By Shreya
Published on: 30 March 2022 12:18 PM GMT
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शराब (कॉन्सेप्ट फोटो साभार- सोशल मीडिया)

Bihar Liquor Prohibition Amendment Bill 2022: शराबबंदी को लेकर आज बिहार सराकर (Bihar Government) ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत विधानसभा में बुधवार को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित कर दिया गया है। इस बिल में शराब पीने वाले लोगों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। बता दें कि इस बिल के बाद अब राज्य सरकार शराब के सेवन संबंधित अपराधों के लिए दिए जाने वाली सजा को निर्धारित कर सकेगी। जबकि पहले केवल कोर्ट के पास ही ये अधिकार था।

बता दें कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2022 में पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर थोड़ी छूट भी दी गई है। जैसे कि अगर कोई भी पहली बार शराब का सेवन करते हुए पकड़ा जाता है तो उससे मजिस्ट्रेट द्वारा जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाएगा। जुर्माना न देने की स्थिति में शराबी को एक महीने की सजा सुना जा सकती है। वहीं, बार बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस को भी मिले विशेषाधिकार

नए कानून के तहत इस तरह के मामलों की सुनवाई एक साल के अंदर ही पूरी करनी होगी। इसके अलावा इस बिल में पुलिस को भी विशेषाधिकार दिया गया है। अगर पुलिस भारी संख्या में अवैध शराब पकड़ती है तो वह शराब का सैंपल रखकर बाकी बची एल्कोहल को नष्ट कर सकती है। पुलिस को ऐसा करने के लिए कलेक्टर से इजाजत लेने की भी जरूरत नहीं होगी।

बता दें कि बिहार सरकार राज्य में कोर्ट और जेल में बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए साल 2021 के अंत से ही इस कानून में संशोधन की तैयार कर रही थी। ऐसे में आज मद्य निषेध और उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2022 को पारित कर दिया गया है। शराबबंदी कानून संशोधन विधेयक 2022 में बिहार सरकार ही शराब की जब्ती, तलाशी और शराब को नष्ट करने का निर्देश जारी करेगी।

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