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Bihar Municipal Election: बिहार में हो रहे नगर निकाय चुनाव पर पटना हाईकोर्ट ने लगाई ब्रेक, ये है कारण
Bihar Municipal Election: बिहार में हो रहे नगर निकाय चुनाव पर पटना हाईकोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है। यह रोक बिना ट्रिपल टेस्ट के निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देते हुए लगाया गया है।
Bihar Municipal Election: बिहार में हो रहे नगर निकाय चुनाव (Municipal election) पर पटना हाईकोर्ट (Patna HC) ने ब्रेक लगा दिया है। यह रोक बिना ट्रिपल टेस्ट के निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देते हुए लगाया गया है। मंगलवार को हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि बिहार सरकार (Bihar Government) और राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछड़ों को आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया
सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है सरकार
इस रोक के बाद वैसे लोगों में खुशी है जो आरक्षण के कारण चुनाव नहीं लड़ पाए थे। कहा जा रहा है कि अब चुनाव आयोग और सरकार के पास हाईकोर्ट के फैसला के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है।
कोर्ट ने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर किया सवाल खड़ा
हाईकोर्ट के निर्देश बाद अब बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पत्र सभी डीएम को जारी किया जा सकता है। मामले के जानकार सीनियर एडवोकेट कुमार मंगलम का कहना है कि हाईकोर्ट सीधे चुनाव पर रोक नहीं लगाया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया है।
राज्य निर्वाचन आयोग अपने संवैधानिक जिम्मेदारी का पालन करने में रहा विफल: HC
हाईकोर्ट ने कहा है कि बिहार का राज्य निर्वाचन आयोग अपने संवैधानिक जिम्मेदारी का पालन करने में विफल रहा। पटना हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण को लेकर दायर याचिका पर 29 सितंबर को सुनवाई पूरी कर ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को इस मामले में जल्द सुनवाई कर फैसला सुनाने को कहा था। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल और S कुमार की बेंच ने कहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही जो आदेश दिया था, उसका बिहार में पालन नहीं किया गया।