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Anant Singh Case: पटना एमपी-एमएलए कोर्ट का फैसला, राजद विधायक अनंत सिंह को 10 साल कैद की सजा
Anant Singh Case: बाहुबली राजद विधायक अनंत सिंह से जुड़े एके-47 हथियार बरामदगी मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है।
Anant Singh Case: बाहुबली राजद विधायक अनंत सिंह से जुड़े एके-47 हथियार बरामदगी मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि साल 2019 में बिहार पुलिस ने छापेमारी के दौरान राजद विधायक अनंत सिंह के पैतृक आवास से अवैध रूप से रखे गए एके-47 और अन्य हथियार बरामद किए गए थे, जिसके तहत मामले को संज्ञान में लेते हुए पटना एमपी-एमएलए कोर्ट ने बीते कुछ दिनों पहले ही उन्हें दोषी करार दिया था। जिसके बाद आज कोर्ट में की गई कार्यवाही के बाद राजद विधायक अनंत सिंह की 10 साल की निर्धारित की गई है।
आपको बता दें कि 2019 में राजद विधायक के आवास से बरामद एके-47 और अन्य हथियारों को लेकर तबसे अबतक लगातार कोर्ट कार्यवाही जारी थी तथा तत्पश्चात न्यायपालिका ने सख्ती दिखाते हुए कुछ दिनों पहले ही अनंत सिंह लो दोषी करार दिए जाने के बाद आज 10 साल कैद की सजा सुना दी है।
इस मामले के चलते अब राजद विधायक अनंत सिंह की विधायकी की सदस्यता पर भी सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। बताया जा रहा है कि अवैध हथियारों दोषी करार दिए जाने के बाद अब अनंत सिंह की विधानसभा की सदस्यता भी रद्द की जा सकती है। दरअसल, यदि किसी विधायक या सांसद को किसी मामले में 2 साल से अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदन की सदस्यता रद्द करने का भी प्रावधान मौजूद है।
राजद विधायक अनंत सिंह के अलावा मामले में एक और दोषी सुनील सिंह को समान रूप से 10 सजा कैद की सजा सुनाई गई है। इस दौरान सजा के निर्धारण के बाद विधायक अनंत सिंह ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। पटना एमपी-एमलए कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात दोषी राजद विधायक आनंद सिंह के वकील ने सार्वजनिक की है।