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1 October 2024 Rule Change: बदल जायेगा नियम, जानिए आपकी जेब पर क्या होगा असर
1 October 2024 Rule Change: अक्टूबर महीने की शुरुआत होते ही कई नियमों में बदलाव देखने को मिलेगा। जिसका असर आपकी जेब पर भी पड़ेगा।
1 October 2024 Rule Change: अक्टूबर महीने की शुरआत होते ही कई बड़े बदलाव आपकी जेब पर असर डालेंगे। इनमें एलपीजी सिलेंडर की कीमत से लेकर क्रेडिट कार्ड और सुकन्या समृद्धि व पीपीएफ अकाउंट के नियमों में चेंजतक शामिल हैं। जानिए तीन दिन बाद से क्या कुछ जायेगा बदल।
LPG के दाम में होगा बदलाव
हर महीने ऑयल मार्केटिंग कंपनिया पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती हैं और 1 अक्टूबर 2024 को सुबह छह बजे से संशोधित दाम जारी कर दिए जायेंगे। बीते कुछ समय में जहां 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कई बदलाव देखने को मिल चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई चेंज देखने को नहीं मिला है।
CNG-PNG रेट और ATF में बदलाव
महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हवाई ईंधन यानी एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) और सीएनजी-पीएनजी (CNG-PNG) के दाम में भी बदलाव करती है। 1 अक्टूबर 2024 को इनकी नई कीमतें आने की उम्मीद है। इससे पहले सितंबर महीने में एटीएफ की कीमतों में कटौती की गई थी।
HDFC Bank क्रेडिट कार्ड प्रोग्राम में बदलाव
HDFC Bank से भी जुड़ा बदलाव इस महीने देखने को मिलेगा। अगर आप एचडीएफसी बैंक के कस्टमर हैं तो बता दें कि कुछ क्रेडिट कार्ड्स के लिए लायल्टी प्रोग्राम को बदला गया है। नया बदलाव 1 अक्टूबर, 2024 से ही लागू होगा।
सुकन्या समृद्धि योजना में भी बदलाव
बेटियों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली योजना में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बदलाव 1 अक्टूबर 2024 से लागू होने जा रहा है। इसके तहत पहली तारीख से बेटियों के सिर्फ कानूनी अभिभावक ही ये अकाउंट संचालित कर सकते हैं। नए नियम के मुताबिक, अगर किसी बेटी का SSY Account ऐसे व्यक्ति के द्वारा खोला गया है, जो कि उसका कानूनी अभिभावक नहीं है, तो फिर उसे ये खाता अब नेचुरल पैरेंट्स या Legal Guardian को ट्रांसफर करना होगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में उस अकाउंट को क्लोज किया जा सकता है।
PPF खाते से जुड़े होंगे तीन बदलाव
PPF योजना में पोस्ट ऑफिस के स्मॉल सेविंग स्कीम के तहत तीन बड़े बदलाव होंगे। यह बदलाव 1 अक्टूबर 2024 यानी अगले महीने से लागू होगा। 21 अगस्त 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग ने नए नियमों के बारे में गाइडलाइन जारी की गई थी। इसके तहत एक से अधिक अकाउंट रखने वालों पर एक्शन लिया जाएगा।