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सावधान खाताधारक: आ गई आखिरी डेट पैन-आधार लिंक करवाने की, जल्दी करें, नहीं तो ठप होंगे बैंक के काम
PAN-AADHAR Link Date: पैन-आधार को 31 मार्च 2022 से पहले लिंक करवा लें। ऐसा न करने पर आप को खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है।
PAN-AADHAR Link Last Date: पैन-आधार लिंक करवाने की आखिरी मियाद पास हो चुकी है। ऐसे में अगर आप ने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करवाया है, तो बिना देरी किए सबसे पहले इस जरूरी काम को निपटा लें। आप इस कार्य को 31 मार्च 2022 से पहले कर लें। ऐसा न करने पर आप को खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। पैन को आधार से लिंक नहीं करवाने वालों को अगले वित्त वर्ष से अधिक टीडीएस भरने के लिए तैयार रहना होगा। कोविड के कारण अब तक कई बार पैन को आधार से लिंक करने की तारीख आगे खिसकायी जा चुकी है। लेकिन इसबार इसे अंतिम तारीख माना जा रहा है। ऐसे में इस गलतफहमी में न रहें कि मियाद फिर से आगे बढ़ाई जाएगी।
ऑनलाइन भुगतान में आएगी समस्या
पैन-आधार को निर्धारित समय अवधि में लिंक नहीं करवाने वालों को सिर्फ टीडीएस का ही घाटा नहीं होगा। आपको कई प्रकार की बैंकिंग असुविधाओं से भी दो-चार होना पड़ेगा। ऑनलाइन भुगतान में समस्या आने के साथ-साथ डेबिट और क्रेडिट कार्ड के भुगतान में भी समस्या आएगी। इसके अलावा एटीएम से भी पैसे निकालने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा सकता है। कहना का तात्पर्य़ ये कि आप की सारी मूल बैंकिंग सुविधाएं पैन-आधार के लिंक ने होने के कारण ठप हो सकती हैं।
1 जुलाई 2017 तक बनाए पैन कार्डों में लिंक करवाएं दोनों कागजात
इनकम टैक्स एक्ट 139AA के अनुसार, जिन लोगों ने 1 जुलाई 2017 तक अपना पैन बनवा लिया है वे इन दोनों कागजातों को जरूर लिंक करवाएं। इनकम टैक्स कानून ये भी कहता है कि अगर किसी ने निर्धारित अवधि में अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करवाया तो उसके पैन बेकार हो जाएगा। वित्तीय कामों में इसकी कोई भूमिका नहीं रह जाएगी। इनकम टैक्स ने अपने कानून में इस बात का जिक्र भी खासतौर पर किया है कि नये पैन का अप्लाई करने वाले साथ में आधार नंबर का जिक्र जरूर करें। इनमक टैक्स एक्ट की धारा 272बी के अनुसार, यदि पैन नहीं दिया जाता है तो 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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