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Bank locker Rules: लॉकर में रखे सोना और नगदी में हुई गड़बड़ी, तो किसी होगी जवाबदेही...जानें RBI के नए नियम
Bank locker Rules: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) द्वारा हाल ही में बैंक लॉकर के नए नियम लाकर बैंकों पर जिम्मेदारी और बढ़ा दी है। RBI ने 1 फरवरी से देश में बैंक लॉकर के नए नियम लागू हो गए हैं।
Bank locker Rules: लोग बैंक लॉकर में अपना कीमती सामान सुरक्षित रखने के लिहाज से रखता है। लेकिन राजस्थान के उदयपुर में पीएनबी बैंक लॉकर हुई एक घटना ने लोगों के कान खड़े कर दिये हैं। अब सवाल उठाना शुरू हो गए हैं आखिर किसी भी बैंक के लॉकर में ग्राहकों के रखे कीमती सामान के साथ कुछ अनहोनी घटना हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी किसके सिर पर जाएगी। क्या वह जिम्मेदारी बैंक की होगी या फिर ग्राहक की? तो आज लोगों के इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आए हैं कि अगर बैंक लॉकर में रखा सामान के साथ कुछ हो जाता है तो उसकी जवाबदेही किसकी तय होगी।
1 फरवरी से लागू हो चुके नए लॉकर नियम
बैंक लॉकर में रखे सामान की जिम्मेदारी तो पहले से ही बैंक की होती आ रही है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) द्वारा हाल ही में बैंक लॉकर के नए नियम लाकर बैंकों पर जिम्मेदारी और बढ़ा दी है। RBI ने 1 फरवरी से देश में बैंक लॉकर के नए नियम लागू हो गए हैं। यह नियम पहले की तुलना में लॉकर में रखे ग्राहकों के सामान को और सुरक्षा प्रदान की है, जिससे ग्राहक राहत की सांस ले रहे हैं। इससे पहले नए साल पर आरबीआई ने बैंकों को लॉकर ग्राहकों को एक लॉकर एग्रीमेंट (Locker Agreement) रिन्यू करने का आदेश दिया था। इसमें केंद्रीय बैंक ने कहा था कि बैंक यह सुनिश्चित करे कि रिन्यू लॉकर एग्रीमेंट में कोई अनुचित शर्त या नियम नहीं हो और साथ यह एग्रीमेंट सरल हो, ताकि ग्राहकों को इसको पढ़ते वक्त ज्यादा समस्या न आए। आइये जानते हैं कि लॉकर को लेकर आरबीआई के नए नियम क्या हैं?
ये हैं लॉकर के नए नियम
आरबीआई के मुताबिक, नए लॉकर रूल्स लागू होने के बाद अब अगर बैंक में रखे ग्राहक के सामान के साथ कुछ भी नुकसान होता है, तो उसकी जिम्मेदारी बैंक की होगी। इस बैंक ग्राहकों को मुआवजा देना पड़ेगा। अब बैंक की जिम्मेदारी है कि लॉकर और बैंक परिसर की सुरक्षा पुख्ता करे। बैंक को यह भी ध्यान देना होगा कि आग, चोरी, डकैती और बिल्डिंग गिर जाने जैसी घटनाओं में उसकी लापरवाही न हो। अगर ऐसा हुआ तो यह जिम्मेदारी बैंक के ऊपर जाएगी।
अब बैंक नहीं मोड़ सकता मुंह
आरबीआई के नए नियमों के अनुसार, बैंकों को लॉकर में रखे सामान को हुए नुकसान की जिम्मेदारी लेनी होगी। वे यह नहीं कह सकते की सामान को हुए नुकसान के लिए उनका ग्राहक के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है।
गलती बैंक कर्मियों की वजह से हुई तो देना पड़ेगा इतना मुआवजह
नया नियम कहता है कि, बैंक अब यह नहीं कह सकता है कि बैंक लॉकर में ग्राहक के रखे सामान प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर लॉकर में रखे सामान के कुछ होता है तो उसका उत्तरदायित्व बैंक होगा। लॉकर में रखे सामान को कुछ हानि होती है तो बैंक को ग्राहकों को मुआवजा चुकाना होगा। इसके अलावा अगर यह हानि बैंक कर्मियों के चलते होता है तो भी बैंक को मुआवजा देना पड़ेगा। यह मुआवजा लॉकर के एक साल के किराए से 100 गुना अधिक होगा।
इन घटना पर नहीं होगी बैंक की जवाबदेही
हालांकि आरबीआई के नए लॉकर नियम में बैंक को कुछ सहूलियत भी मिली है। यह सहूलियत प्राकृतिक आपदा पर दी गई है। अगर भूकंप, बिजली गिरने, तूफान और बाढ़ आदि के चलते बैंक लॉकर में रखे ग्राहक के सामान को कुछ हो जाता है तो इसके लिए बैंक जिम्मेदारी नहीं होगा। वहीं, ग्राहक की गलती या लापरवाही के लिए चलते लॉकर के सामान में कुछ हानि होती है तो बैंक को इससे भी दूर रखा गया है।
दीमक खा गए लॉकर में रखे लाखों रुपए
दरअसल, राजस्थान के उदयपुर में पीएनबी बैंक लॉकर में दीमक लगने से ग्राहक के लाखों के नगदी रुपये खराब हो गए हैं। यह राशि सवा दो लाख रुपये बताई गई है। ग्राहक जब लॉकर से अपना पैसा निकालने बैंक पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी लाखों रुपये की गड्डी में दीमक लगने की वजह से खराब हो गई है। हालांकि नए लॉकर नियम के मुताबिक, ग्राहकों को बैंक से मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि गलती बैंक की ओर से हुई है।