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Rule Changes 1 October 2023: अक्टूबर में बदल जाएंगे ये बड़े वित्तीय निमय, म्यूचुअल फंड नामांकन से लेकर नई टीसीएस दरें शामिल

Rule Changes 1 October 2023: अक्टूबर माह से क्रेडिट कार्ड पर 7 लाख रुपए से अधिक का विदेशी खर्च 20 प्रतिशत टीसीएस के अधीन होगा।

Viren Singh
Published on: 22 Sept 2023 7:00 AM IST (Updated on: 22 Sept 2023 7:00 AM IST)
Personal Finance Rule Changes
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 Personal Finance Rule Changes (सोशल मीडिया) 

Personal Finance Rule Changes: सितंबर महीना खत्म होते अगला महीना अक्टूबर होगा। आज ठीक नौवें दिन बाद अक्टूबर महीने के शुरुआत हो जाएगी। अक्टूबर महीना लगते ही देश में काफी कुछ बदलाव करेगा, जो लोगों से जुड़ा हुआ है। 1 अक्टूबर 2023 से व्यक्तिगत वित्त नियम में बदलाव होने जा रहे है। यह बदलाव म्यूचुअल फंड फोलियो, डीमैट और ट्रेडिंग खातों के लिए नामांकित व्यक्तियों को जोड़ने से लेकर टीसीएस नया और 200 हजार रुपये का नोट बदलना तक शामिल है। ऐसे में यह लोगों के लिए जरूरी हो जाता है कि 1 अक्टूबर से क्या क्या वित्तीय बदलाव होने वाला है... तो आइये आपको बताते हैं वित्तीय बदलाव के बारे में।

1 अक्टूबर से भारत में बदल जाएंगे ये वित्त नियम

म्यूचुअल फंड फोलियो नामांकन

संयुक्त रूप से धारित सहित सभी मौजूदा म्यूचुअल फंड फोलियो के लिए नामांकित व्यक्तियों को जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर, 2023 निर्धारित की गई है। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो यह काम फटाफट कर लीजिए। वरना 1 अक्टूबर से डेबिट के लिए फोलियो को फ्रीज कर दिया जाएगा।

नया टीसीएस नियम

क्रेडिट कार्ड पर 7 लाख रुपए से अधिक का विदेशी खर्च 20 प्रतिशत टीसीएस के अधीन होगा। हालांकि, यदि ऐसे खर्च चिकित्सा या शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं तो टीसीएस 5 प्रतिशत लगाया जाएगा। विदेशी शिक्षा के लिए ऋण लेने वालों के लिए 7 रुपये लाख की सीमा से ऊपर 0.5 प्रतिशत की कम टीसीएस दर लगाई जाएगी। TCS का यह नया नियम 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहा है। दरअसल, सरकार ने केंद्रीय बजट 2023-24 में विदेशी टूर पैकेज और एलआरएस के तहत भेजे गए फंड पर टीसीएस दरों को वर्तमान में 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया था।

डीमैट, ट्रेडिंग खातों पर नामांकन सीमा

मौजूदा पात्र ट्रेडिंग और डीमैट खाताधारकों के लिए अपने खातों के लिए एक लाभार्थी को नामांकित करने की समय सीमा 30 सितंबर को समाप्त हो जाएगी।

लघु बचत खाता पर आधार

सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई), डाकघर जमा और अन्य छोटी बचत योजनाओं के निवेशकों को इस महीने के अंत तक अपना आधार नंबर डाकघर या बैंक शाखा में जमा करना होगा। इस महत्वपूर्ण समय सीमा से चूकने पर उनके लघु बचत निवेश पर रोक लग जाएगी। है। वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च 2023 को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी।

2000 के बैंक नोटों का विनिमय

अगर आपके पास भी 2000 रुपये का नोट है तो 30 सितंबर 2023 तक इन्हें जरूर जमा कर दें। रिजर्व बैंक ने 30 सितंबर तक 2000 के नोट बदलने की समय सीमा तय की है। अभी तक इस समय सीमा को बढ़ाए जाने की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करने से चूक जाता है तो बैंक 1 अक्टूबर से 2000 रुपये के नोट नहीं लेगी।

जन्म प्रमाण पत्र में बदलाव

अगले महीने (1 अक्टूबर, 2023) से जन्म प्रमाण पत्र आधार और सरकारी नौकरियों के लिए एक ही दस्तावेज बन जाएगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 1 अक्टूबर, 2023 से पूरे देश में लागू होगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, मतदाता सूची तैयार करने, आधार संख्या, विवाह के पंजीकरण या नियुक्ति के लिए एकल दस्तावेज के रूप में जन्म प्रमाण पत्र के उपयोग की अनुमति देता है। इसके अलावा सरकारी नौकरी के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा।



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Viren Singh

Viren Singh

पत्रकारिता क्षेत्र में काम करते हुए 4 साल से अधिक समय हो गया है। इस दौरान टीवी व एजेंसी की पत्रकारिता का अनुभव लेते हुए अब डिजिटल मीडिया में काम कर रहा हूँ। वैसे तो सुई से लेकर हवाई जहाज की खबरें लिख सकता हूं। लेकिन राजनीति, खेल और बिजनेस को कवर करना अच्छा लगता है। वर्तमान में Newstrack.com से जुड़ा हूं और यहां पर व्यापार जगत की खबरें कवर करता हूं। मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई मध्य प्रदेश के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्विविद्यालय से की है, यहां से मास्टर किया है।

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