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GST Collection: सरकार का जीएसटी कलेक्शन बढ़ा, जानें जुलाई में कितनी हुई कमाई
केंद्र सरकार का जीएसटी कलेक्शन जुलाई में बढ़ा है। जुलाई में जीएसटी कलेक्शन बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रूपये हो गया है।
GST Collection: विदेशी मुद्रा भंडार में कमी और रूपये में आई जोरदार गिरावट से जूझ रही केंद्र सरकार (Central Government) के लिए एक अन्य आर्थिक मोर्चे से राहतभरी खबर आई है। केंद्र सरकार (Central Government) का जीएसटी कलेक्शन जुलाई में बढ़ा है। जुलाई में जीएसटी कलेक्शन (GST Collection In July) बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रूपये हो गया है। बीते साल की तुलना में ये 28 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। जुलाई 2021 में जीएसटी कलेक्शन (GST Collection In July 2021) 1,16,393 करोड़ रूपये रहा था। वहीं इस साल के पिछले महीने यानी जून 2022 में जीएसटी कलेक्शन 1,44,616 करोड़ रूपये था।
आपको बता दें कि जीएसटी लागू होने के बाद यह छठवीं बार और मार्च 2022 से लगातार पांचवीं बार है जब जीएसटी कलेक्शन (GST Collection In India) 1.40 लाख करोड़ रूपये के पार रहा है। जुलाई का कलेक्शन दूसरा सबसे बड़ी जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) है। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक, जुलाई में सीजीएसटी 25,751 करोड़ रूपये, एसजीएसटी 32,807 करोड़ रूपये, इंटीग्रेटेड जीएसटी कलेक्शन 79,518 करोड़ रूपये और सेस 10920 करोड़ रूपये रहा।
अप्रैल 2022 में हुआ था रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन
अप्रैल 2022 में जीएसटी कलेक्शन में रिकॉर्ड उछाल आया था। जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा 1.5 लाख करोड़ रूपये को पार कर गया था। अप्रैल में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 1,67,540 करोड़ रूपया दर्ज किया गयाथा। इसमें CGST 33,159 करोड़ रुपए, SGST 41,793 करोड़ रुपए, IGST 81,939 करोड़ रुपए और सेस 10,649 करोड़ रुपए था।
बढ़ सकता है जीएसटी कलेक्शन
आने वाले दिनों में जीएसटी से सरकार को होने वाली कमाई और बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जून के आखिरी में जीएसटी काउंसिल की बैठक में कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों को भी जीएसटी के स्लैब में लाया गया, जो अब तक बाहर थे। इसमें दही, लस्सी, छांछ, चावल और आटा जैसी रोजमर्रा की जरूरी वस्तुएं शामिल है। काउंसिल ने टेट्रा पैक वाले दही, लस्सी और बटर पर भी 5 प्रतिशत जीएसटी कर लगाने का निर्णय लिया था। नई दरें 18 जुलाई से लागू है। केंद्र सरकार के इस निर्णय का विपक्ष ने कड़ा विरोध किया था। बता दें कि जीएसटी में 5,12,18 और 28 प्रतिशत के चार स्लैब हैं। हालांकि, गोल्ड और गोल्ड ज्वेलरी पर 3 प्रतिशत टैक्स लगता है।