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बदल रहे बैंक नियम: सावधान सभी ग्राहक, नए साल में बदल जाएगा आपके बैंक का ये काम
New Banking Rules 2022: नए साल की शुरुआत के साथ ही ऑनलाइन भुगतान हेतु टोकनाइजेशन को प्रस्तुत किया जा रहा है। टोकनाइजेश का अर्थ वास्तविक कार्ड विवरण के लिए "टोकन" नामक एक वैकल्पिक कोड के प्रतिस्थापन, साइबर अपराधियों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रकट किए बिना ऑनलाइन भुगतान को अनुमति प्रदान करना है।
New Banking Rules 2022: वर्ष 2021 को समाप्त होने में औपचारिकता मात्र के दिन ही शेष बचे हैं। इसी अनुरूप साल 2021 के खत्म होने के साथ ही भारतीय सरकार अपने कई नियमों में निश्चित फेरबदल करने की योजना बना रही है। यानी साल 2022 की शुरुआत से ही ये नियम बैंकिंग और अन्य क्षेत्र से संबंधित कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं।
आइये जानते हैं साल 2022 की शुरुआत के साथ ही बदलने वाले नियमों और उससे सम्बंधित क्षेत्र के बारे में-
1. ऑनलाइन क्रेडिट/डेबिट कार्ड भुगतान के नियमों में होगा बदलाव
नए साल की शुरुआत के साथ ही ऑनलाइन भुगतान हेतु टोकनाइजेशन को प्रस्तुत किया जा रहा है। टोकनाइजेश का अर्थ वास्तविक कार्ड विवरण के लिए "टोकन" नामक एक वैकल्पिक कोड के प्रतिस्थापन, साइबर अपराधियों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रकट किए बिना ऑनलाइन भुगतान को अनुमति प्रदान करना है।
वर्तमान में ऑनलाइन डेबिट/क्रेडिट कार्ड लेनदेन के लिए 16 अंकों का कार्ड नंबर, कार्ड की समाप्ति तिथि, सीवीवी, और एक ओटीपी की आवश्यक होती हैं।
अब नए साल यानी 1 जनवरी 2022 से आरबीआई का नया नियम यह स्पष्ट करता है कि खुदरा विक्रेताओं और संगठनों को अपने डेटाबेस से अन्य जानकारी को नष्ट करने के साथ ही इसे टोकनाइज़ेशन से बदलना होगा। जिसके अंतर्गत टोकनाइजेशन के अनुरूप प्रत्येक कार्ड संयोजन अलग टोकन प्रदान करेगा।
आरबीआई द्वारा प्राप्त जानकारी के मुताबिक यह टोकन प्रक्रिया ऑनलाइन कार्ड लेनदेन को और अधिक सुरक्षित बनाने में मदद करेगी।
2. एटीएम इस्तेमाल को लेकर बदलेंगे नियम
एटीएम से पैसे निकालने की मुफ्त सीमा खत्म होने के बाद एटीएम से पैसे निकालने के लिए अब पहले की अपेक्षा ₹1 अधिक देना होगा अर्थात पहले एटीएम से पैसे निकालने की मुफ्त सीमा खत्म होने के पश्चात ग्राहकों को हर ट्रांजैक्शन के लिए ₹20 चुकाने पड़ते थे लेकिन अब 1 जनवरी से नियमों में हो रहे बदलाव के अनुरूप प्रति लेनदेन 21 रुपये का भुगतान करना होगा।
ग्राहकों को उनके अपने बैंक से 5 बार निःशुल्क लेनदेन की अनुमति दी है तथा यह नया नियम कैश रिसाइकलर मशीनों पर भी लागू है।
3. कपड़े और जूते होंगे महंगे
केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने 1 जनवरी 2022 से विभिन्न परिधानों पर वस्तु एवं सेवा कर को बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया है, जो कि पूर्व में 5 प्रतिशत था।
4. GST के नियमों में होंगे बदलाव
मौजूदा GST नियमों के तहत दो मासिक रिटर्न (GSTR-1 और GSTR-3B) होते हैं जो कि किसी कंपनी को दाखिल करना होता है यदि कंपनी का वार्षिक कारोबार ₹5 करोड़ रुपये से अधिक है। जबकि GSTR-1 एक रिटर्न है जो बिक्री चालान दिखाता है, GSTR-3B हर महीने दायर एक स्व-घोषित सारांश GST रिटर्न है।
इसलिए, व्यवसायों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि GSTR-3B और GSTR-1 रूपों के बीच कोई मेल नहीं है तथा 1 जनवरी से बदले इन नियमों के चलते यदि दोनों GST रूपों के मध्य कोई मेल होता है तो सरकार कर का भुगतान ना करने वाले किसी भी व्यक्ति के कॉर्पोरेट परिसर में जीएसटी की वसूली के लिए जा सकती है। इन नए नियम के तहत वसूली के लिए कोई भी नोटिस देने की जरूरत नहीं है।