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Pan-Aadhar Surrender: मृतक व्यक्ति के आधार और पैन कार्ड को डीएक्टिवेट करने के लिए करें ये काम
Surrender Pan Card: अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके आधार कार्ड और पैन कार्ड का क्या काम रह जाता है। चलिए जानते हैं इस बारे में-
Aadhar-Pan Card Deactivate: वर्तमान समय में दो दस्तावेज ऐसे हैं जो किसी भी व्यक्ति के दैनिक जीवन में सबसे अहम भूमिका अदा करते हैं। उनके बगैर किसी भी सरकारी अथवा गैर-सरकारी कामों का करना मुश्किल है। ये दो दस्तावेज हैं आधार कार्ड (Aadhar Card) और पैन कार्ड (Pan Card)। जी हां, आज आप इनके बगैर किसी भी प्रकार के सरकारी अथवा गैर-सरकारी लाभों को प्राप्त करने से वंचित रह जाएंगे। हर जगह इनकी मांग लगभग अनिवार्य सी कर दी गई है।
इसलिए वर्तमान में सब के पास ये दो कार्ड हैं। मगर अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके आधार कार्ड और पैन कार्ड का क्या काम रह जाता है। तो आईए आज इस विषय पर प्रकाश डालते हैं तो कार्ड को निष्क्रिय करने के सबसे सुरक्षित तरीके पर चर्चा करते हैं।
मृत्यु के बाद आधार-पैन का क्या होता है?
घर में जब किसी की मृत्यु होती है तो अचानक उसके कई दस्तावेज यूजलेस हो जाते हैं। इनमें आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे अहम दस्तावेज भी शामिल हैं। ऐसे में लोगों मन में ये ख्याल आता है कि आखिर अब इनका क्या करें? क्या ये भविष्य में काम आएंगे, या मृत्यु के बाद केवल कागज का टुकड़ा बन चुके हैं या फिर इन्हें निष्क्रिय भी किया जा सकता है।
आधार का मृत्यु प्रमाणपत्र से लिंक
जब घर में किसी की मौत होती है तो ये उसके फैमिली की जिम्मेदारी होती है कि मृतक का आधार कार्ड (Aadhar Card Surrender) और पैन कार्ड (Surrender Pan Card) सरेंडर कर दे। इसे निष्क्रिय करना सबसे बेहतर विकल्प के तौर पर देखा जाता है। मगर नियम के अनुसार, आप मृतक के आधार कार्ड को निष्क्रिय नहीं कर सकते हैं। मगर आप उनके कार्ड को मृत्यु प्रमाणपत्र (Death Certificate) से लिंक करवा सकते हैं। इस तरह कोई मृतक के आधार या पैन कार्ड का दुरूपयोग नहीं कर सकेगा।
पैन कार्ड ऐसे करें निष्क्रिय
मृतक व्यक्ति का पैन कार्ड वापस कर इसे सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय किया जा सकता है। मगर ये एक लंबी प्रक्रिया है। इससे पहले आपको एसेसमेंट अधिकारी को एक चिट्ठी लिखनी होगी। इसमें आपको पैन कार्ड को वापस किए जाने की वजह का उल्लेख करना होगा। आप इसमें मृतक के मृत्यु प्रमाणपत्र की एक कॉपी भी संलग्न कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले पैन कार्ड से जुड़े सभी वित्तीय कार्य निपटा लें। इसके बाद ही पैन कार्ड को बंद करने के लिए आवेदन दें।
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