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December 31 Deadline: 2023 खत्म होने से पहले पूरा कर लें ये बड़े काम, वरना नए साल में पड़ जाएगी खलल

December 31 Deadline: ऐसे में अगर आपने इनमें से अभी तक कोई काम पूरा नहीं किया है तो सबसे पहले उसको पूरा कर लीजिए, वरना साल खत्म होते ही आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

Viren Singh
Published on: 22 Dec 2023 4:49 AM GMT
December 31 Deadline
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December 31 Deadline (सोशल मीडिया)

December 31 Deadline: बस कुछ ही दिनों की बात है, और हम साल 2023 को अलविदा कह देंगे और नए साल 2024 का स्वागत करेंगे। 2024 की शुरुआत के साथ ही कई बदलाव लागू होंगे। 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी होने वाले परिवर्तनों में डीमैट खाता धारकों के लिए नामांकन का विकल्प प्रदान करना, निष्क्रिय यूपीआई आईडी को निष्क्रिय करना सहित कई अहम बदलाव शामिल है। ऐसे में अगर आपने इनमें से अभी तक कोई काम पूरा नहीं किया है तो सबसे पहले उसको पूरा कर लीजिए, क्योंकि 1 जनवरी से आपको इन कामों को पूरा करने के लिए कई सारी परेशानियों को सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि शादय यह काम ही न हो।

31 दिसंबर से पहले करने होंगे ये वित्तीय काम

डीमैट खाताधारक और एमएफ नामांकन

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 26 सितंबर को मौजूदा डीमैट खाताधारकों के लिए नामांकन का विकल्प प्रदान करने की समय सीमा तीन महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2023 कर दी है। इसके अलावा, सेबी ने भौतिक के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है। सुरक्षा धारकों को पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और उनके संबंधित फोलियो नंबरों के लिए नमूना हस्ताक्षर जमा करने के लिए।

निष्क्रिय यूपीआई आईडी

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने 7 नवंबर के एक सर्कुलर में पेमेंट ऐप्स और बैंकों से उन यूपीआई आईडी और नंबरों को निष्क्रिय करने को कहा है जो एक साल से अधिक समय से सक्रिय नहीं हैं। हर बैंक और थर्ड पार्टी ऐप को 31 दिसंबर तक इनका पालन करना होगा।

बैंक लॉकर समझौता

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार, सुरक्षित जमा लॉकर के नए नियमों के तहत ग्राहकों को अपने बैंकों के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी। ग्राहकों को लॉकर का उपयोग करने की अनुमति केवल तब तक है जब तक वे किराया चुकाते हैं। समझौते की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2023 है।

आईटीआर दाखिल करना

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जुर्माना शुल्क के साथ आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि भी 31 दिसंबर, 2023 को आ रही है। आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत, जो व्यक्ति नियत तारीख से पहले अपना रिटर्न दाखिल करने में विफल रहते हैं, वे इसके अधीन होंगे। देर से फाइलिंग शुल्क के लिए. समय सीमा चूकने वालों के लिए जुर्माना ₹5,000 है। हालाँकि, जिन करदाताओं की कुल आय ₹5 लाख से कम है, उन्हें केवल ₹1,000 का कम जुर्माना देना होगा।

2023 तक मिलेंगे ऐसे सिम

मोबाइल फोन उपयोगकर्ता 2024 के पहले दिन बिना कागजी फॉर्म भरे नए सिम कार्ड प्राप्त कर सकेंगे। दूरसंचार विभाग (DoT) की एक अधिसूचना के अनुसार, कागज-आधारित नो-योर-कस्टमर (KYC) प्रक्रिया शुरू होगी। 1 जनवरी से इसे समाप्त कर दिया जाएगा। मौजूदा केवाईसी ढांचे में समय-समय पर किए गए विभिन्न संशोधनों और परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कागज-आधारित केवाईसी प्रक्रिया का उपयोग किया जाएगा, जैसा कि दिनांक 09.08.2020 के निर्देशों में परिकल्पना की गई है।

Viren Singh

Viren Singh

पत्रकारिता क्षेत्र में काम करते हुए 4 साल से अधिक समय हो गया है। इस दौरान टीवी व एजेंसी की पत्रकारिता का अनुभव लेते हुए अब डिजिटल मीडिया में काम कर रहा हूँ। वैसे तो सुई से लेकर हवाई जहाज की खबरें लिख सकता हूं। लेकिन राजनीति, खेल और बिजनेस को कवर करना अच्छा लगता है। वर्तमान में Newstrack.com से जुड़ा हूं और यहां पर व्यापार जगत की खबरें कवर करता हूं। मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई मध्य प्रदेश के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्विविद्यालय से की है, यहां से मास्टर किया है।

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