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EPFOO News: PF में अब जन्मतिथि प्रमाण में नहीं चलेगा ये दस्तावेज, जानिए कौन से डाक्यूमेंट्स होंगे मान्य
EPFOO News: यूआईडीएआई के निर्देश के बाद ईपीएफओ ने जन्म तिथि में सुधार के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से आधार को हटा दिया। इस संदर्भ में एक सर्कुलर जारी किया गया है।
EPFOO News: कर्मियों को पेंशन नियोक्ता संस्था कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में अब से जन्मतिथि के रूप में आधार कार्ड दस्तावेज मान्य नहीं होगा। बीते 16 जनवरी को ईपीएफओ ने घोषणा की है कि अब यूजर्स के आधार कार्ड को जन्मतिथि के लिए स्वीकार्य दस्तावेज नहीं होगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत ईपीएफओ ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के एक निर्देश के बाद जन्मतिथि के लिए स्वीकार्य दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड को हटाने की अधिसूचना जारी की।
आधार कार्ड का है यह काम
यूआईडीएआई के निर्देश (2023 का परिपत्र संख्या 08) के अनुसार, एजेंसी ने पाया कि आधार को कई लाभार्थियों द्वारा जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में माना जा रहा था, जबकि आधार एक विशिष्ट पहचानकर्ता है और इसको आधार अधिनियम 2016 के अनुसार जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में मान्यता नहीं दी गई। यूआईडीएआई ने इस बात पर जोर दिया कि आधार पहचान सत्यापन प्रदान करता है, जन्म का प्रमाण नहीं।
सीपीएफसी से मिल चुकी मंजूरी
यूआईडीएआई के निर्देश के बाद ईपीएफओ ने जन्म तिथि में सुधार के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से आधार को हटा दिया। इस संदर्भ में एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि आधार को हटाना पहले जारी किए गए संयुक्त घोषणा एसओपी के अनुबंध-1 की तालिका-बी से संबंधित है। यह निर्णय केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सीपीएफसी) की मंजूरी से किया गया।
ईपीएफओ द्वारा जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में आधार को हटाना यूआईडीएआई के निर्देश और आधार की सीमाओं पर कानूनी रुख के अनुरूप है। ईपीएफओ सदस्यों और जन्मतिथि सुधार में शामिल संस्थाओं को इस बदलाव के बारे में जागरूक रहने की सलाह दी गई थी।
यूआईडीएआई के परिपत्र, जिसमें 2016 के आधार अधिनियम और नामांकन और अपडेट प्रक्रियाओं की देखरेख करने वाले नियमों का हवाला दिया गया था, ने यह स्पष्ट कर दिया कि आधार जन्म तिथि का वैध प्रमाण नहीं है।
जन्मतिथि के लिए ये प्रमाण पत्र होंगे मान्य
जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
किसी मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी द्वारा जारी मार्कशीट
स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र (एसएलसी)/स्कूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टीसी)/एसएससी प्रमाणपत्र जिसमें नाम और जन्म तिथि शामिल हो
सेवा रिकॉर्ड के आधार पर प्रमाण पत्र
पैन कार्ड
केंद्रीय/राज्य पेंशन भुगतान आदेश
सरकार द्वारा जारी किया गया डोमिसाइल सर्टिफिकेट
सदस्य की चिकित्सीय जांच के बाद सिविल सर्जन द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र और सक्षम न्यायालय द्वारा विधिवत प्रमाणित सदस्य द्वारा शपथ पर शपथ पत्र के साथ समर्थित।