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बिल पारित होने के बाद एंजल टैक्स, डेट MF और विदेशी यात्राओं के बिल पर आ रहे नये नियम, अप्रैल से लागू
Finance Bill 2023: इस विधेयक के लोकसभा में पारित होते ही अगले महीने से कराधान में कोई बदलाव भी होने वाले हैं, जो व्यक्तियों और व्यवस्यों को प्रभावित कर सकते हैं। कराधान में होने वाले यह बदलाव 1 अप्रैल, 2023 लगते ही लागू हो जाएंगे।
Finance Bill 2023: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में वित्त विधेयक 2023 को पेश किया। यह विधेयक 64 संशोधनों के साथ हंगामे के बीच बिना चर्चा के पारित हो गया है। वित्त विधेयक 2023 में वे संसोधन शामिल हैं, जो वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ऋण म्यूचुअल फंड की कुछ श्रेणियों और अन्य कर प्रस्तावों पर दीर्घकालिक कर लाभ को वापस लेने की मांग करते हैं।
जानिए 1 अप्रैल से क्या होंगे बड़े बदलाव
इस विधेयक के लोकसभा में पारित होते ही अगले महीने से कराधान में कोई बदलाव भी होने वाले हैं, जो व्यक्तियों और व्यवस्यों को प्रभावित कर सकते हैं। कराधान में होने वाले यह बदलाव 1 अप्रैल, 2023 लगते ही लागू हो जाएंगे। तो आईये डालते हैं, उन कराधानों के बदलाव पर एक नजर जो अगले महीने की अप्रैल से बदलने वाले हैं।
डेट म्युचुअल फंड
वित्त विधेयक 2023 64 संशोधन के साथ सदन से पारित होने पर यदि निवेश 35 प्रतिशत से कम इक्विटी में किया जाता है तो डेट म्यूचुअल फंड में निवेश पर सरकार द्वारा अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में कर लगाया जाएगा। डेट म्युचुअल फंड को वर्तमान में दीर्घकालिक निवेश के रूप में माना जाता है यदि तीन साल से अधिक समय तक रखा जाता है और इस पर इंडेक्सेशन के बिना 10 प्रतिशत या इंडेक्सेशन लाभ के साथ 20 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है। यह बदलाव 1 अप्रैल 2023 से देखने को मिल सकता है।
वायदा और विकल्प अनुबंध पर प्रतिभूति लेनदेन कर
विकल्प अनुबंध पर प्रतिभूति लेनदेन की बिक्री पर एसटीटी को 1,700 रुपये के पहले लागू दर से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये के कारोबार पर 2,100 रुपये कर दिया गया था। सरकार ने वायदा अनुबंधों पर एसटीटी को 0.01 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.0125 प्रतिशत और विकल्पों पर 0.017 प्रतिशत से 0.021 प्रतिशत कर दिया।
एंजेल टैक्स
एंजेल टैक्स व्यवस्था में प्रस्तावित बदलाव से स्टार्ट-अप्स को ज्यादा राहत नहीं मिली है। केंद्रीय बजट 2023 में विदेशी निवेशकों को एंजल टैक्स के दायरे में लाने की बात कही गई थी। इस कदम से विदेशी फंडिंग को स्टार्ट-अप तक सीमित करने की उम्मीद है। भारतीय असूचीबद्ध कंपनियों द्वारा शेयरों की बिक्री पर प्राप्त धन पर अब अन्य स्रोतों से आय के तहत कर लगाया जाएगा।
एंजेल टैक्स' अनिवार्य रूप से उस कर का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसे गैर-सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा ऑफ-मार्केट लेनदेन में शेयर जारी करने के माध्यम से उठाए गए धन पर भुगतान किया जाना चाहिए, यदि वे कंपनी के उचित बाजार मूल्य से अधिक हैं।
विदेशी यात्राओं पर लगेगा कर
वित्त विधेयक पारित होने के बाद अब भातीय रिजर्व बैंक विदेशी यात्रा के लिए सभी क्रेडिट कार्ड भुगतानों को उदारीकृत प्रेषण योजना (एलएसआर) के तहत लाया जाएगा। एलएलआर के तहत सरकार अब विदेशी दौरों के लिए क्रेडिट कार्ड भुगतान स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) लेगी। इस समय पर बदलाव शायद एक अप्रैल, 2023 को देखने को मिल जाए।