×

Good News: सेकेंड हैंड माल सस्ता बेचने पर नहीं लगेगा GST,...अगर

aman
By aman
Published on: 15 July 2017 8:54 PM GMT
Good News: सेकेंड हैंड माल सस्ता बेचने पर नहीं लगेगा GST,...अगर
X

नई दिल्ली: सेकेंड हैंड सामान खरीदने या बेचने पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नहीं चुकाना होगा, बशर्ते उसे खरीदी गई कीमत से कम कीमत पर बेचा गया हो। सरकार ने शनिवार को यह जानकारी दी।

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) नियमावली 2017 के नियम 32 (5) में यह प्रावधान किया गया है कि जब सेकेंड हैंड या पुरानी या इस्तेमाल वस्तुओं की खरीद-बिक्री करने वाले व्यक्ति द्वारा कर योग्य आपूर्ति उसी रूप में या ऐसे मामूली फेरबदल के बाद की जाती है, जिससे संबंधित वस्तुओं का स्वरूप नहीं बदलता है और जब इस तरह की वस्तुओं की खरीद पर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया गया हो, तो आपूर्ति का मूल्य बिक्री मूल्य और खरीद मूल्य के बीच का अंतर होगा।

आशंकाओं को देखते हुए स्पष्टीकरण जारी

जहां इस तरह की आपूर्ति का मूल्य नकारात्मक है, वहां उसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा। इसे मार्जिन योजना के रूप में जाना जाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा यह स्पष्टीकरण जीएसटी के अंतर्गत मार्जिन योजना को लेकर पैदा हुई आशंकाओं के संदर्भ में जारी किया गया है।

आगे की स्लाइड्स में पढ़ें पूरी खबर ...

ये भी कहा गया

इसमें कहा गया है कि अधिसूचना संख्या 10/2017-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28-06-2017, में सेकेंड हैंड या पुरानी वस्तुओं की खरीद-बिक्री करने वाले पंजीकृत व्यक्ति (जो उप-नियम (5) के तहत निर्धारित इस तरह की पुरानी वस्तुओं की बाहर आपूर्ति के मूल्य पर केंद्रीय कर का भुगतान करता है) द्वारा किसी भी ऐसे आपूर्तिकर्ता से प्राप्त की गई पुरानी वस्तुओं की राज्य के भीतर होने वाली आपूर्ति पर देय केंद्रीय कर से छूट दी गई है।

..ताकि न उठा सके लाभ

पंजीकृत व्यक्ति द्वारा की गई बाहर आपूर्ति पर दोहरे कराधान से बचने के लिए यह किया गया है। क्योंकि मार्जिन योजना के तहत काम करने वाला इस तरह का व्यक्ति पुरानी वस्तुओं की खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठा सकता है। इसलिए मार्जिन योजना से लाभ किसी भी ऐसे पंजीकृत व्यक्ति द्वारा उठाया जा सकता है जो सेकेंड हैंड वस्तुओं (पुरानी और प्रयुक्त खाली बोतलों सहित) की खरीद-बिक्री करता है और जो केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियमावली 2017 के नियम 32 (5) में उल्लिखित शर्तो को पूरा करता है।

आईएएनएस

aman

aman

Content Writer

अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

Next Story