TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

GST Collection 2022: जीडीपी की सुस्त रफ्तार के बीच सरकार का GST कलेक्शन बढ़ा

GST Collection 2022: केंद्र सरकार ने बुधवार को मई माह के जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े जारी किए हैं। सरकार का जीएसटी कलेक्शन मई 2022 में जीएसटी राजस्व 1,40,885 करोड़ रूपये रहा।

Krishna Chaudhary
Published on: 1 Jun 2022 4:36 PM IST
GST Collection 2022
X

GST Collection 2022।(Social Media)

GST Collection 2022: केंद्र सरकार (Central Government) ने बुधवार को मई माह के जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) कलेक्शन के आंकड़े जारी किए हैं। बीते दिनों जीडीपी की सुस्त रफ्तार के आंकड़े सामने आने के बाद इस मोर्चे से सुखद खबर आई है। सरकार का जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) मई 2021 के मुकाबले अधिक हुआ है। केंद्र द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, मई 2022 में जीएसटी राजस्व 1,40,885 करोड़ रूपये रहा। इसमें CGST 25,036 करोड़ रूपये, SGST 32,001 करोड़ रूपये, IGST 73,345 करोड़ रूपये और सेस 10,502 करोड़ रूपये है।

अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन 1,67,540 करोड़ रुपये

इससे पहले अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) 1,67,540 करोड़ रूपये रहा था। जो इस साल का रिकॉर्ड है। जानकारी के मुताबिक, जीएसटी लागू होने के बाद यह चौथी बार और मार्च 2022 से लगातार तीसरी बार है जब जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) 1.40 लाख करोड़ रूपये के पार रहा है। अप्रैल माह से कम जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) होने के बावजूद पिछले साल के मई माह के मुकाबले इस साल कलेक्शन बेहतर रहा है। बीते साल की समान अवधि में जीएसटी कलेक्शन 97,821 करोड़ रूपये था। यानि मई 2021 की तुलना में जीएसटी राजस्व में 44 प्रतिशत की बढोतरी दर्ज की गई है।

जीएसटी कलेक्शन में अव्वल राज्य

केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, मई 2022 में जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) में महाराष्ट्र शीर्ष पर है। महाराष्ट्र में जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) बीते साल की तुलना में 50 प्रतिशत बढ़कर 20 हजार 313 करोड़ रूपये रहा। सूची में इसके बाद गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का नंबर है। कर्नाटक में बीते साल के मुकाबले जीएसटी कलेक्शन में सबसे अधिक 60 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

जीएसटी में 5,12,18 और 28 प्रतिशत के चार स्लैब हैं। हालांकि, गोल्ड और ज्वेलरी पर 3 प्रतिशत टैक्स लगता है। कुछ अनब्रांडेड और अनपैक्ड वस्तुएं ऐसी भी हैं जिनपर जीएसटी नहीं लगता है। आपको बता दें कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 2017 में लागू हुआ था।



\
Deepak Kumar

Deepak Kumar

Next Story