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GST Composition Scheme: अब रेस्टोरेंट में नहीं देना होगा जीएसटी, जानिए क्या है वजह और पूरी प्रक्रिया

GST Composition Scheme: अब भारत सरकार की ओर से नयी स्कीम के तहत हर रेस्टोरेंट में आपको अपने बिल के साथ जीएसटी देने की आवश्यकया नहीं है। जिस रेस्टोरेंट में आप खबना खा रहे है अगर वो इस स्कीम में शामिल है तो आपको जीएसटी देने की आवश्यकता नहीं है।

Vertika Sonakia
Published on: 24 Jun 2023 8:46 AM IST
GST Composition Scheme: अब रेस्टोरेंट में नहीं देना होगा जीएसटी, जानिए क्या है वजह और पूरी प्रक्रिया
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GST Composition Scheme(Photo: Social Media)

GST Composition Scheme: अगर आपको भी रेस्टोरेंट में खाना पीना पसंद है तो यह खबर आपके लिए है। किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद आपको हमेशा अपने बिल के साथ गुड्स एंड सर्विसव टैक्स(जीएसटी) भी देना होता है। आपको अपने बिल के साथ 18 प्रतिशत का जीएसटी देना होता है।अब भारत सरकार की ओर से नयी स्कीम के तहत हर रेस्टोरेंट में आपको अपने बिल के साथ जीएसटी देने की आवश्यकया नहीं है। जिस रेस्टोरेंट में आप खबना खा रहे है अगर वो इस स्कीम में शामिल है तो आपको जीएसटी देने की आवश्यकता नहीं है।

क्या है रेस्टोरेंट्स के लिए यह स्कीम

वर्ष 2017 से सभी ग्राहकों को किसी भी सामान की खरीद पर अपने बिल के साथ जीएसटी अवश्य देना होता था। रेस्टोरेंट्स में भी आपके खाने के बिल के साथ जीएसटी जुड़ा रहता है। भारत सरकार अब रेस्टोरेंट्स ओर ग्राहकों के लिए एक नयी स्कीम ले कर आयी है। इस स्कीम के तहत आपको हर रेस्टोरेंट में बिल के साथ जीएसटी नहीं देना होगा। यदि कोई रेस्टोरेंट जीएसटी कम्पोजीशन स्कीम में शामिल है तो वहाँ आये ग्राहकों को अपने बिल के साथ जीएसटी का भुगतान नहीं करना होगा। जिस रेस्टोरेंट का सालाना टर्नओवर । ५ करोड़ से काम है वह सरकार की इस स्कीम में शामिल हो सकते है।

कैसे पता लगाए कि रेस्टोरेंट इस स्कीम में शामिल है या नहीं

कोई रेस्टोरेंट इस स्कीम में शामिल है या नहीं इसे पता लगाने का एक बहुत ही आसान तरीका है। अगर रेस्टोरेंट इस स्कीम में शामिल है तो उसे अपने बिल में "कम्पोजीशन टैक्सेबल पर्सन, नॉट एलिजिबल तो कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाइज" लिखा होगा। अगर आप बिल पर यह लिखा देके तो तुरंत समझ जाये कि यह रेस्टोरेंट जीएसटी कम्पोजीशन स्कीम में शामिल है ओर आपको अपने बिल के साथ किसी भी जीएसटी का भुगतान नहीं करना होगा। यदि वह रेस्युरंत आपसे जीएसटी चार्ज करता है तो आप इसे देने से इंकार कर सकते है।

यदि बिल पर कम्पोजीशन टैक्सेबल पर्सन, नॉट एलिजिबल तो कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाइज न लिखा हो तो कैसे करे चेक

यदि बिल पर कम्पोजीशन टैक्सेबल पर्सन, नॉट एलिजिबल तो कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाइज न लिखा हो तो ग्राहक जीएसटी पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते है। इसे चेक करने के नियम निम्न है :
1) जीएसटी पोर्टल कि आधिकारिक वेबसाइट https://www.gst.gov.in/ पर जाए।
2) इसके बाद सर्च टैक्सपेयर ऑप्शन पर क्लिक करे।
3) फिर सर्च कम्पोजीशन टैक्स पेयर पर क्लिक करे।
4) रेस्टोरेंट पर लिखे हुए जीएसटी नंबर को टाइप करे।
5) रेस्टोरेंट का जीएसटी नंबर डालने के बाद आपको तुरंत पता चल जायेगा कि यह रेस्टोरेंट जीएसटी कम्पोजीशन स्कीम के तहत शामिल है या नहीं।



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