Food Price in Cinema Hall: सस्ती होंगी सिनेमाघरों में खाने-पीने की चीजें! 11 जुलाई को हो सकता है ये बड़ा ऐलान

Food Price Reduce in Cinema Hall: विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव को देखते हुए जीएसटी काउंसिल कई चीजों पर टैक्स की दरों में कटौती कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, आगामी बैठक में सिनेमाघरों में मिलने वाले ड्रिंक्स और फूड आइटम्स पर जीएसटी को कम करने का फैसला लिया जा सकता है।

Krishna Chaudhary
Published on: 8 July 2023 3:04 AM GMT
Food Price in Cinema Hall: सस्ती होंगी सिनेमाघरों में खाने-पीने की चीजें! 11 जुलाई को हो सकता है ये बड़ा ऐलान
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Food Price Reduce in Cinema Hall (photo: social media )

Food Price Reduce in Cinema Hall: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की बैठक मंगलवार 11 जुलाई को होनी है। काउंसिल की इस 50वीं बैठक में लोगों को राहत पहुंचाने वाले निर्णय लिए जा सकते हैं। विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव को देखते हुए जीएसटी काउंसिल कई चीजों पर टैक्स की दरों में कटौती कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, आगामी बैठक में सिनेमाघरों में मिलने वाले ड्रिंक्स और फूड आइटम्स पर जीएसटी को कम करने का फैसला लिया जा सकता है।

दरअसल, कोविड के कारण मूवी थिएटरों और सिनेमाघरों का बिजनेस काफी बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। ओटीटी आने के कारण इन्हें पहले से ही काफी टफ सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इस सेंगमेंट में बिजनेस कर रहे लोगों की लंबे समय से सरकार से मांग रही है कि सिनेमाघरों में सर्व किए जाने वाले फूड आइटम्स पर मौजूदा समय में लगने वाले 18 प्रतिशत जीएसटी को कम किया जाए।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इस पर बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। सिनेमाघरों में परोसे जाने वाले ड्रिंक्स और फूड आइटम्स पर जीएसटी 18 परसेंट से घटाकर 5 परसेंट किया जा सकता है। इससे निश्चित तौर पर सिनेमाघरों में खाने-पीने की चीजें सस्ती होंगी और संचालकों की कमाई में वृद्धि होगी।

कैंसर की दवा टैक्स फ्री!

मंगलवार को होने वाली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में एक और बड़ा फैसला हो सकता है। इस बैठक में कैंसर की दवा डिनुटूक्सिमैब (Dinutuximab) पर टैक्स छूट दिए जाने की घोषणा हो सकती है। जीएसटी की फिटमेंट कमिटी जिसमें केंद्र और राज्यों के अधिकारी शामिल होते हैं, ने काउंसिल के सामने यह सिफारिश की है। कमिटी का कहना है कि जिस दवा की कीमत 26 लाख हो और क्राउड फंडिंग से पैसा जुटाते हो उसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। इस पर आमतौर पर सहमति बन गई है। मौजूदा समय में इस दवाई पर 12 परसेंट जीएसटी लगता है।

सरकार का जीएसटी कलेक्शन बढ़ा

केंद्र सरकार का जीएसटी कलेक्शन इस साल जून में बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, जून 2023 में जीएसटी कलेक्शन 1.61 लाख करोड़ रूपये था। बीते साल इस अवधि में जीएसटी कलेक्शन 1.44 लाख करोड़ रूपये हुआ था। सालाना आधार पर इसमें करीब 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि छह साल पहले 1 जुलाई 2017 को देशभर में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू किया था।

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