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Income Tax: चाहिए इनकम टैक्स में छूट का लाभ, तो अपनानी होगी ये कर योजनाएं

Income Tax: अगर आप टैक्स में छूट पाना चाहते हैं तो आपको करों की योजना को तैयार करना पड़ा है। तो आइए आपको बताते हैं कि इस साल कैसे सरकार से आयकर में छूट प्राप्त कर सकते हैं।

Viren Singh
Published on: 22 Nov 2023 10:00 AM IST (Updated on: 22 Nov 2023 10:00 AM IST)
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Income tax: (सोशल मीडिया)  

Income tax: वित्तीय नियोजन के लिए आयकर नियोजन आवश्यक है। हर नौकरी पेशा और कारोबार करने वाले लोगों को टैक्स भरना जरूरी होता है। हालांकि सरकार ने आयकर में छूट का भी प्रावधान रखा है, जिसके जरिये टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स में छूट प्राप्त कर करते हैं। साल 2023 समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अगर आप टैक्स में छूट पाना चाहते हैं तो आपको करों की योजना को तैयार करना पड़ा है। तो आइए आपको बताते हैं कि इस साल कैसे सरकार से आयकर में छूट प्राप्त कर सकते हैं।

ये हैं कर योजनाएं

नई बनाम पुरानी आयकर व्यवस्था

यदि आपको अभी भी दोनों व्यवस्थाओं (नई कर व्यवस्था व पुरानी कर व्यवस्था) को समझने का मौका नहीं मिला है, तो अब यह देखने का अच्छा समय है कि कौन सी व्यवस्था आपके लिए सबसे अच्छा काम करेगी। अगर आपकी आय 7 लाख रुपये तक है तो नई कर व्यवस्था बेहतर है, क्योंकि 7 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं है और इसके अलावा नई कर व्यवस्था में 50,000 रुपये की मानक कटौती भी है।

केंद्रीय बजट 2023 में प्रस्तावित परिवर्तनों के अनुसार, नए कर शासन के तहत 7 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले लोगों पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा, लेकिन इसमें उन लोगों के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है जो पुरानी कर व्यवस्था को चुनते हैं। आईटीआर दाखिल करते समय आपको दो विकल्प चुनाने का मौका मिलेगा। पुरानी कर व्यवस्था कुछ निवेशों और व्ययों पर छूट के साथ आती है। यह कर व्यवस्था उन करदाताओं के लिए आकर्षक है, जो घर का किराया चुकाते हैं या जिन्होंने कोई लोन ले रखा है। बाजार विशेषज्ञ अर्चित गुप्ता का कहना है कि पुरानी व्यवस्था को चुनने वाले व्यक्तियों को धारा 80सी कटौती को अधिकतम करने का प्रयास करना चाहिए, जहां कुल कर योग्य आय को 1.5 लाख रुपये तक कम किया जा सकता है।

कर संचयन

शेयर बाजार हाल ही में अस्थिर रहे हैं और यह उन निवेशकों के लिए एक बड़ा अवसर बन सकता है जो आयकर का भुगतान करते हैं। वे हानि संचयन के माध्यम से अपने आयकर व्यय को कम कर सकते हैं। अर्चित गुप्ता ने कहा कि यह पूंजीगत लाभ कर के संबंध में आपके बकाया कर की समीक्षा करने में मदद करेगा और यह देखेगा कि क्या आपके लाभ पर कर संचयन के माध्यम से कर व्यय को कम करने की संभावना है।

नौकरी बदलना

किसी व्यक्ति की कर देनदारी सभी स्रोतों को मिलाकर वर्ष के दौरान अर्जित कुल आय के आधार पर निर्धारित की जाती है। यदि आपने वर्ष के दौरान नौकरी बदल ली है, तो अपने पिछले नियोक्ता को अपने वेतन और कर गणना को साझा करने के लिए सूचित करें, जिसे आपके दूसरे नियोक्ता को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उचित कर गणना के लिए और उस परिदृश्य से बचने के लिए आईटीआर दाखिल करते समय अधिक कर का भुगतान करना पड़ सकता है।

Viren Singh

Viren Singh

पत्रकारिता क्षेत्र में काम करते हुए 4 साल से अधिक समय हो गया है। इस दौरान टीवी व एजेंसी की पत्रकारिता का अनुभव लेते हुए अब डिजिटल मीडिया में काम कर रहा हूँ। वैसे तो सुई से लेकर हवाई जहाज की खबरें लिख सकता हूं। लेकिन राजनीति, खेल और बिजनेस को कवर करना अच्छा लगता है। वर्तमान में Newstrack.com से जुड़ा हूं और यहां पर व्यापार जगत की खबरें कवर करता हूं। मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई मध्य प्रदेश के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्विविद्यालय से की है, यहां से मास्टर किया है।

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