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Income Tax Department: आयकर विभाग का सुझाव, 31 दिसंबर तक ई-फाइलिंग पोर्टल से भरें रिटर्न

आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (Income tax return) नहीं भरा है, तो जल्द दाखिल करें। ITR भरने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2021 है। अब अधिक समय नहीं बचा है। आयकर विभाग ने करदाताओं (Taxpayer) को सुझाव दिया है

aman
By aman
Published on: 20 Nov 2021 8:09 AM IST
Income Tax Department: आयकर विभाग का सुझाव, 31 दिसंबर तक ई-फाइलिंग पोर्टल से भरें रिटर्न
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इस देश का हर जिम्मेदार नागरिक हर साल समय पर अपना आयकर रिटर्न (Income tax return) भरता है। आयकर विभाग (Income Tax Department) इसे लेकर जरूरी दिशा निर्देश देता रहता है। अगर, आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (Income tax return) नहीं भरा है, तो जल्द दाखिल करें। ITR भरने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2021 है। अब अधिक समय नहीं बचा है। आयकर विभाग (Income Tax Department) ने करदाताओं (Taxpayer) को सुझाव दिया है, कि वे ई-फाइलिंग पोर्टल (e-Filing portal) पर जाकर अपना रिटर्न भर सकते हैं।

दरअसल, आयकर विभाग ने एक ट्वीट में कहा, है कि 'जल्द फाइल करना बेहतर होगा'। अभी दाखिल करें। हम केवल उन्हीं करदाताओं से ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए आईटीआर (ITR) भरने का आग्रह करते हैं, जो ऑनलाइन रिटर्न भरते हैं।' इनकम टैक्स विभाग ने इस ट्वीट में बताया, कि 1.76 करोड़ से ज्यादा करदाता आकलन वर्ष 2021-22 के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल (e-Filing portal) के जरिए आईटीआर (ITR) दाखिल कर चुके हैं।

जानें आप भी आसानी से किस प्रकार भर सकते हैं अपना आयकर रिटर्न:

-आयकर दाता सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल (e-Filing portal) incometax.gov.in पर जाएं और लॉग-इन बटन पर क्लिक करें।

-इसके बाद, अपना यूजरनेम डालें और 'कंटिन्यू बटन' पर क्लिक करें।

-अब आप, पासवर्ड डालें।

-अब, 'ई-फाइल टैब' पर क्लिक करें और 'फाइल इनकम टैक्स रिटर्न' विकल्प का चुनाव करें।

-फिर, आकलन वर्ष 2021-22 का चयन करें। और अब, कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें।

-अब यहां आपसे 'ऑनलाइन' या 'ऑफलाइन' विकल्प चुनने को कहा जाएगा।

-आप 'ऑनलाइन' विकल्प चुनें और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें।

-अब, व्यक्तिगत, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) या अन्य में से 'व्यक्तिगत' विकल्प का चयन करें।-इसके बाद फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें।

-आईटीआर-1 (ITR-1) या आईटीआर-4 (ITR- 4) में से किसी एक को चुनकर प्रोसीड (Proceed) बटन पर क्लिक करें।

-छूट की सीमा से ऊपर या धारा 139 (1) के अंतर्गत 7वें प्रावधान के तहत आपसे रिटर्न का कारण पूछा जाएगा।

-ऑनलाइन आईटीआर भरते समय सही विकल्प का चुनाव करें।

-इसके बाद आपको अपने बैंक खाते का विवरण देना होगा, जिसे दर्ज करें।

-अब आईटीआर दाखिल करने के लिए आपको एक नए पेज पर भेजा जाएगा।

-अपना आईटीआर सत्यापित (verifie) करें और रिटर्न की एक हार्ड कॉपी आयकर विभाग को भेज दें।




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Content Writer

अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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