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Ram temple: रामलला के मंदिर पर दान पर मिलेगी आयकर में छूट, जानिए कैसे लें इसका लाभ

Income Tax Exemption on Ram Temple: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के राम मंदिर के लिए दान, धारा 80G के तहत टैक्स छूट के अंतर्गत आता है। ट्रस्ट आधिकारिक तौर पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80G सेक्शन (80G) के तहत रजिस्टर्ड है।

Viren Singh
Published on: 23 Jan 2024 1:38 PM IST
Ram Temple Income Tax Exemption
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Ram Temple Income Tax Exemption (सोशल मीडिया)

Ram Temple Income Tax Exemption: अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से हो चुकी है। श्री राम जन्मभूमि में बन रहे नवनिर्मित राममंदिर पर प्रभु श्रीराम विराज गए हैं। प्रभु के दर्शन के लिए मंदिर का पट आज से आम जनमानस के लिए खोल गया दिया गया है। सुबह से रामभक्तों का मंदिर परिसर पर तांता लगा हुआ है। ऐसे में अगर कोई रामभक्त मंदिर में कुछ राशि दान करता है तो वह आयकर में छूट प्राप्त कर सकता है। सरकार ने राममंदिर में दान की गई लोगों द्वारा राशि को आयकर छूट के प्रवाधान में शामिल किया है। तो आइये आपको बता दें कि आप कैसे राममंदिर में दान कर अपने इनकम टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं?

राममंदिर के इस दान पर मिलेगी छूट

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के राम मंदिर के लिए दान, धारा 80G के तहत टैक्स छूट के अंतर्गत आता है। ट्रस्ट आधिकारिक तौर पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80G सेक्शन (80G) के तहत रजिस्टर्ड है। इसका मतलब श्रद्धालु मंदिर में दान करते समय टैक्स कटौती का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि यह छूट मंदिर के रेनोवेशन या मरम्मत के लिए किए गए दान में दी जाएगी। वही 50% रकम पर इनकम टैक्स छूट ले सकते हैं।

2021 में दी गई थी छूट की मान्यता

आयकर अधिनियम (1961) की धारा 80G सभी प्रकार के टैक्स देने वाले, जैसे व्यक्ति विशेष, कंपनियों, फर्मों, LLP आदि को रजिस्टर्ड चैरिटेबल संस्थानों को दान करके कर बचा सकते हैं। यह डिडक्सन सभी के लिए खुला है। यहां पर दान की गई राशि पर लोग 50% से 100% तक के डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। दरअसल, केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष 2020-21 से धारा 80G(2)(b) के तहत श्री राम ट्रस्ट को आधिकारिक तौर पर ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से पूजे जाने वाले स्थान के रूप में मान्यता दी थी, जिसके बाद लोग मंदिर के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए दिए गए दान में टैक्स कटौती का लाभ दे सकते हैं।


इस दान पर नहीं मिलेगी छूट

अगर आप राममंदिर के मरम्मत या रोनोवेशन के लिए दान करते हुए और उस राशि पर छूट पाना चाहते हैं तो आपको यह आयकर छूट मिलेगी। यदि आप ट्रस्ट द्वारा संचालित धार्मिक आयोजनों, सामाजिक पहल, व अन्य गतिविधियों में पैसा दान करते है तो आपको यहां पर कोई आयकर छूट नहीं मिलेगी।

उदाहरण से जानिए कितने रुपये की होगी बचत?

Taxmann द्वारा जारी एक ब्लॉग में CA तरुण कुमार मदान ने बताया कि, “आप श्री राम ट्रस्ट को जो पैसा दान करते हैं, अगर वह आपकी कुल आय का 10% से अधिक है, तो आपको उस सीमा से अधिक अतिरिक्त राशि पर कटौती नहीं मिलेगी। उदाहरण के तौर पर यदि 10,00,000 रुपये की टैक्सेबल आय वाला कोई व्यक्ति राम मंदिर के लिए 10,000 रुपये का दान देता है, तो उन्हें अपनी टैक्सेबल आय से 5,000 रुपये (10,000 रुपये का 50%) की कटौती मिलेगी। तो, उनकी नेट टैक्सेबल आय घटकर 9,95,000 रुपये हो जाएगी। इसका मतलब है कि वे कटौती के बाद बची हुई रकम पर ही टैक्स देंगे।

डिडक्शन को कैसे क्लेम करें?

डिडक्शन को क्लेम करने के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते समय, सुनिश्चित करें कि आपके पास श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से वैलिड रसीद हो

रसीद में स्पष्ट रूप से आवश्यक विवरण अंकित होना चाहिए।

आपका नाम, पता, दान की गई राशि, दान की तारीख

ट्रस्ट की धारा 80G पंजीकरण संख्या और दान का उद्देश्य (जैसे राम मंदिर की “मरम्मत और रेनोवेशन”) शामिल होना चाहिए।

इस रसीद को अपने आयकर रिटर्न फॉर्म के साथ अटैच करें।

कटौती का दावा करने के लिए, अपने ITR फॉर्म के ‘शेड्यूल 80G’ सेक्शन में डिटेल भरें।



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Viren Singh

Viren Singh

पत्रकारिता क्षेत्र में काम करते हुए 4 साल से अधिक समय हो गया है। इस दौरान टीवी व एजेंसी की पत्रकारिता का अनुभव लेते हुए अब डिजिटल मीडिया में काम कर रहा हूँ। वैसे तो सुई से लेकर हवाई जहाज की खबरें लिख सकता हूं। लेकिन राजनीति, खेल और बिजनेस को कवर करना अच्छा लगता है। वर्तमान में Newstrack.com से जुड़ा हूं और यहां पर व्यापार जगत की खबरें कवर करता हूं। मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई मध्य प्रदेश के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्विविद्यालय से की है, यहां से मास्टर किया है।

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