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ITR Filing Verification: करदाताओं को बड़ी राहत, CBDT ने बढ़ाई आईटीआर वेरिफिकेशन की समयसीमा

ITR Filing Verification: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ई-फाइल किए गए आईटीआर के वेरिफिकेशन (e-Verification) के लिए समयसीमा बढ़ा दी है।

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Newstrack NetworkPublished By Shreya
Published on: 29 Dec 2021 2:11 PM IST
ITR Filing Verification: करदाताओं को बड़ी राहत, CBDT ने बढ़ाई आईटीआर वेरिफिकेशन की समयसीमा
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आईटीआर वेरिफिकेशन (फोटो साभार- सोशल मीडिया) 

ITR Filing Verification: अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद राहतमंद साबित होने वाली है। दरअसल, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ई-फाइल किए गए आईटीआर के वेरिफिकेशन (e-Verification) के लिए समयसीमा बढ़ा दी है। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर है। समय के बाद आईटीआर दाखिर करने पर जुर्माना लगता है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने ई-फाइल किए गए आईटीआर के वेरिफिकेशन के लिए समयसीमा को 2022 तक बढ़ा दिया है। अब आप सत्यापन की प्रक्रिया को 28 फरवरी 2022 तक पूरा कर सकते हैं। बता दें कि कमाने वाले हर शख्स को आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करना जरूरी होता है। वहीं, रिटर्न की प्रक्रिया पूरी करने के लिए आईटीआर फाइल करने के बाद टैक्सपेयर्स को ई-वेरिफाई (E-Verify) करना जरूरी है। जो कि आईटीआर दाखिल करने के बाद 120 दिनों के अंदर ही करना होता है। नहीं तो इसे इनवैलिड माना जाता है।

आपको बता दें कि इससे पहले सरकार की ओर से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की लास्ट डेट भी बढ़ाई गई थी। इस साल पहली बार 31 जुलाई से बढ़ाकर अंतिम तारीख 30 सितंबर की गई और फिर 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई। यानी अब करदाताओं के पास आईटीआर फाइल करने के लिए केवल दो दिन (31 दिसंबर तक) का ही समय बचा है।

इन तरीकों कर सकते हैं आईटीआर सत्यापन (Kaise Kare ITR Satyapan)

1. आधार व ओटीपी के जरिए।

2. नेट बैंकिंग के जरिए ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉग इन करके।

3. बैंक अकाउंट नंबर के जरिए ईवीसी।

4. बैंक एटीएम के जरिए ईवीसी।

5. डीमैट अकाउंट नंबर के जरिए ईवीसी।

6. सीपीसी, बेंगलुरु को डाक के जरिए ITR-V की साइन कॉपी भेजकर।

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