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International Trip: महंगा हो जाएगा विदेश में घूमना-फिरना, वित्त मंत्रालय लागू कर रहा यह नया नियम
International Trip Expensive: आपको बात दें कि स्रोत पर एकत्र कर को सरकार द्वारा कुछ लेनदेन के स्रोत पर विक्रेता से सीधे कर एकत्र करने के लिए लागू किया जाता है।
International Trip Expensive: अगर आप अगले महीने यानी अक्टूबर माह में किसी विदेश यात्रा का प्लान बना रहे हैं या फिर जा रहे हैं तो एक बात याद रखें कि या तो अपनी यात्रा पर खर्च सीमित मात्र में करें या फिर अधिक जेब ढीली करने के लिए तैयार रहे हैं। दरअसल, केंद्र सरकार 1 अक्टूबर,2023 से स्रोत पर 20% कर संग्रह (टीसीएस) लगाने वाला नया नियम लागू होने जा रहा है। इससे पहले यह नियम अगस्त महीने में लागू हो जा रहा था, लेकिन सरकार लोगों को कुछ राहत देते हुए इसे बढ़ाकर अक्टूबर कर दिया है, जो अब लागू होने जा रहा है। यह नया कर संग्रह न केवल यात्राओं पर लागू होगा, बल्कि देश के बाहर किसी भी माध्मय से किए गए प्रत्येक लेनदेन पर भी लागू होगा। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति विदेश में संपत्ति खरीदता है तो उसको बढ़ा हुआ TCS चूकाना होगा। हालांकि लोगों को कुछ मामलों पर टीसीएस से छूट भी मिलेगी।
TCS आपकी यात्रा पर क्या असर डालेगा?
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, 1 अक्टूबर, 2023 से टीसीएस नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा, जिसमें मौजूदा 5% से 20% तक की भारी वृद्धि देखी जाएगी। इसके परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय यात्रा पैकेज चाहने वाले व्यक्तियों के खर्च में 15% की वृद्धि हुई है। इस पर EaseMyTrip के सह-संस्थापक रिकांत पिट्टी ने कहा कि टीसीएस में हो रहे बदलाव पर यात्रियों को कुछ सलाह दी जाती है, ताकि वह बढ़े हुए कर से बच सकें। सलाह यह है कि लोग विदेश यात्रा के दौरान सुनिश्चित करें कि उनके यात्रा पैकेज की लागत प्रति व्यक्ति 7 लाख की सीमा से अधिक न हो। दूसरा हम बजट दक्षता को अधिकतम करने के लिए सावधानीपूर्वक और रणनीतिक यात्रा योजना की अत्यधिक अनुशंसा करते हैं।
विदेशी यात्रा पर इतने खर्च पर मिलेगी छूट
पिट्टी ने कहा कि प्रति व्यक्ति प्रति वित्तीय वर्ष 7 लाख या उससे कम मूल्य के पैकेज के लिए 5 फीसदी टीसीएस दर लागू रहेगी। इसमें आम तौर पर वार्षिक विदेशी अवकाश दौरे से जुड़ी लागत शामिल होती है।
20% टीसीएस नियम का क्या मतलब है?
अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट और डेबिट कार्ड के माध्यम से विदेशी भूमि में प्रति वर्ष ₹7 लाख से अधिक का कोई भी भुगतान 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी 20 प्रतिशत की दर से टीसीएस लेवी के अधीन होगा। आपको बात दें कि स्रोत पर एकत्र कर को सरकार द्वारा कुछ लेनदेन के स्रोत पर विक्रेता से सीधे कर एकत्र करने के लिए लागू किया जाता है।
क्या करदाता वापस दावा कर सकते हैं?
इस पर क्लियर के संस्थापक और सीईओ अर्चित गुप्ता ने कहा टैक्सपेयर्स को अब अपने फॉर्म 26एएस में इन टीसीएस प्रविष्टियों का ट्रैक रखना होगा। करदाता आयकर रिटर्न में टीसीएस रिफंड का दावा कर सकते हैं। व्यक्तियों को अपने कार्ड पर एक उच्च बिल दिखाई देगा, संभावित रूप से कई महीनों तक धन अवरुद्ध रहेगा, जब तक कि रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता है/रिफंड का दावा नहीं किया जाता है और पहले से एकत्र किए गए कर को समायोजित नहीं किया जाता है।
इन चीजों पर नहीं लागू होगा नया टीसीएस
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023-24 में विदेशी टूर पैकेज और एलआरएस के तहत भेजे गए फंड पर टीसीएस दरों में बदलाव की घोषणा की थी। इस कर को वर्तमान 5% से बढ़ाकर 20% कर दिया था। यह बढ़ोतरी शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्यों में किए गए खर्च को छोड़कर अन्य सभी विदेशों में किए गए खर्चों पर लागू थी। हालांकि अगर कोई व्यक्ति एक साल में विदेश यात्रा पर 7 लाख रुपए या फिर उससे अंदर खर्च करता हो तो, उसको टीसीएस 5 फीसदी ही देना पडेगा। यही नियम विदेश में किसी भी संपत्ति खरीदने या फिर कोई अन्य प्रकार का निवेश करने के लेनदेन पर लागू होगा।