×

TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

Belated ITR Last Day: लंबित ITR भरने की आखिरी डेट ये, चूके तो हो सकता आयकर विभाग का एक्शन

Belated ITR Last Day: निर्धारित नियत तारीख से पहले रिटर्न दाखिल करने में विफलता पर देर से दाखिल करने का शुल्क लगता है। समय सीमा चूकने वाले व्यक्तियों के लिए जुर्माना 5,000 है।

Viren Singh
Published on: 11 Dec 2023 5:11 PM IST (Updated on: 11 Dec 2023 5:16 PM IST)
Belated ITR Last day
X

Belated ITR Last day (सोशल मीडिया) 

Belated ITR Last day: अगर आप टैक्सपेयर्स हैं और आपने अभी तक अपना वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए आईटीआर नहीं दाखिल किया है, तो फटाफट यह काम पूरा कर लें। दिसंबर महीना अपने समाप्ति की ओर बढ़ चला है और वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आईटीआर की भरने की आखिरी डेट 31 दिसंबर, 2023 तक है। ऐसे में जिन लोगों ने अपना ITR नहीं भरा है तो वह 31 दिसंबर रात 12 बजे से पहले तक इसको भर सकते हैं। आयकर विभान ने साल 2022-2023 के आईटीआर की आखिरी डेट 31 जुलाई, 2023 निर्धारित की थी। इस डेट से पहले तक बिना फाइन के आईटीआर भरने का प्रावधान था। उसके बाद 31 जुलाई के बाद लोग लेट फाइन के साथ अपना आईटीआर भर सकते थे। जिसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2023 तक निर्धारित है। ऐसे में कोई व्यक्ति इस डेट को चूकता है तो उसके खिलाफ विभाग कड़ी कार्रवाई कर सकता है।

जानिए क्या है आखिरी तारीख

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए आईटीआर दाखिल करने की मूल समय सीमा, जो मूल्यांकन वर्ष 2023-2024 से मेल खाती है, 31 जुलाई, 2023 को समाप्त हो गई। जो लोग इस समय सीमा से चूक गए थे। उनके लिए 31 दिसंबर, 2023 तक ऐसा करने का आखिरी मौका है।

इतने जुर्माने के साथ भर सकते हैं रिटर्न

आयकर अधिनियम की धारा 234F के अनुसार, निर्धारित नियत तारीख से पहले रिटर्न दाखिल करने में विफलता पर देर से दाखिल करने का शुल्क लगता है। समय सीमा चूकने वाले व्यक्तियों के लिए जुर्माना 5,000 है। हालांकि यह राशि उन करदाताओं के लिए घटकर 1,000 रुपये हो जाता है, जिनकी कुल आय 5 लाख रुपये से कम है। इसके अलावा विलंबित फाइलिंग पर ब्याज लगाया जाता है। देर से रिटर्न दाखिल करने के मामले में, करदाताओं को अवैतनिक कर की राशि पर धारा 234ए के तहत हर महीने या महीने के कुछ हिस्से के लिए 1% की दर से ब्याज का भुगतान करना पड़ता है।

ITR दाखिल करना हर नागरिक की जिम्मेदारी

आयकर कानूनों के तहत आईटीआर दाखिल करना प्रत्येक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक की अपेक्षित वार्षिक जिम्मेदारी है। इस दायित्व को पूरा करने के अलावा, करदाता वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान किए गए या काटे गए अतिरिक्त करों के लिए रिफंड का दावा करने के लिए इस प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं। हालाकि, उन लोगों के लिए एक और उम्मीद बनी हुई है जो समय सीमा से चूक गए हैं, क्योंकि एक अपडेट रिटर्न अभी भी प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के अंत के 24 महीनों के भीतर दाखिल किया जा सकता है।

डेटलाइन के बाद भी दालिख होता अपडेट IRT

वित्त अधिनियम 2022 ने एक निर्धारिती को आय का रिटर्न दाखिल करने के लिए लंबी अवधि की अनुमति देने के लिए अपडेट रिटर्न की अवधारणा पेश की। इसे विलम्बित रिटर्न या संशोधित आय रिटर्न दाखिल करने के लिए निर्दिष्ट समय सीमा समाप्त होने के बाद भी दाखिल किया जा सकता है। अद्यतन रिटर्न प्रस्तुत करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति पर कोई जुर्माना या शुल्क नहीं लगाया जाता है। हालांकि, उन्हें आयकर अधिनियम की धारा 140बी के अनुसार अतिरिक्त कर का भुगतान करना होगा।



\
Viren Singh

Viren Singh

पत्रकारिता क्षेत्र में काम करते हुए 4 साल से अधिक समय हो गया है। इस दौरान टीवी व एजेंसी की पत्रकारिता का अनुभव लेते हुए अब डिजिटल मीडिया में काम कर रहा हूँ। वैसे तो सुई से लेकर हवाई जहाज की खबरें लिख सकता हूं। लेकिन राजनीति, खेल और बिजनेस को कवर करना अच्छा लगता है। वर्तमान में Newstrack.com से जुड़ा हूं और यहां पर व्यापार जगत की खबरें कवर करता हूं। मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई मध्य प्रदेश के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्विविद्यालय से की है, यहां से मास्टर किया है।

Next Story