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Form 16: जानियें क्या होता है फॉर्म-16, इसको भरते समय किन बातों की रखनी होती है सावधानी

Form 16: फॉर्म 16, भारत सरकार (Indian government) के आयकर विभाग (Income tax department) द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 203 के तहत सालाना आय से कटौती के रूप में जारी प्रमाणपत्र है।

Rajat Verma
Published on: 27 Jun 2022 3:16 PM IST
Know what is Form-16, what are the things to be kept in mind while filling it
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जानियें क्या होता है फॉर्म-16: Photo - Social Media

Form-16 in ITR: फॉर्म 16, भारत सरकार (Indian government) के आयकर विभाग (Income tax department) द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 203 के तहत सालाना आय से कटौती के रूप में जारी प्रमाणपत्र है। विभागीय तौर पर इसे वेतन पर टीडीएस प्रमाणपत्र के रूप में भी जाना जाता है जहां टीडीएस का तात्पर्य स्रोत पर कर कटौती से है।

आयकर अधिनियम 1961 (Income Tax Act 1961) के तहत फॉर्म 16 (Form 16) जारी करने के संबंध में नियोक्ता के दायित्व को निर्धारित करता है, जिसमें इसे जारी करने की समय सीमा, विवरण का खुलासा करने वाला प्रारूप आदि शामिल हैं। साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न (income tax return) दाखिल करने के समय भी फॉर्म 16 की आवश्यकता पड़ती है, जो कि वर्तमान में जारी है।

फॉर्म 16 व्यक्तिगत आयकर रिटर्न दाखिल करने का महत्वपूर्ण दस्तावेज

रोजगार (employment) करने वाले व्यक्तियों के लिए फॉर्म 16 के विषय में विस्तृत जानकारी लेना और उसे समझना बेहद ही महत्वपूर्ण है ताकि वेतन या टीडीएस (TDS) के संबंध में उनके नियोक्ता द्वारा जारी फॉर्म 16 में किसी भी विसंगति के दौरान उसके नियोक्ता को सूचित किया जा सके। आम भाषा में बोले तो फॉर्म 16 व्यक्तिगत आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए एक बेहद ही आवश्यक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके अलावा जब आप व्यक्तिगत या आवास सहित अन्य ऋण आदि के लिए आवेदन करते हैं तब भी फॉर्म 16 की आवश्यता होती है।

फॉर्म 16 जारी करने के लिए नियोक्ता की बाध्यता

आयकर अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत एक नियोक्ता को कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के समय टीडीएस काटना आवश्यक है। साथ ही यह ध्यान रखना बेहद ही महत्वपूर्ण है कि एक नियोक्ता केवल उन मामलों में स्रोत पर कर कटौती करने के लिए बाध्य है जहां कर्मचारी का कर देय होता है।

दो भागों में विभाजित होता है फॉर्म 16

फॉर्म 16 विशेष तौर पर दो भागों में विभाजित होता है, जो कि फॉर्म भरते समय सामने आता है। फॉर्म 16 भाग ए और भाग बी के रूप में उपलब्ध है। इसके तहत फॉर्म 16 के भाग ए में टीडीएस यानी वेतन कटौती का विवरणदिया गया होता है। इसी के साथ फॉर्म 16 के भाग ए में नियोक्ता के विषय में निम्न बातें होती हैं-

-नाम और पता

-पैन (Permanent Account Number)

-कर्मचारी का पैन

-कर कटौती का सारांश

इसी के साथ एक और फॉर्म 16 का भाग बी भो होता है। यह फॉर्म 16 भाग ए का परिशिष्ट होता है जो कि विशेष रूप से नियोक्ता द्वारा जारी किया जाता है।

फॉर्म 16 के भाग बी में निम्न बातें होती हैं-

-वेतन का पूर्ण विवरण

-धारा 10 के तहत छूट की सीमा का विवरण

-आयकर अधिनियम के विषय VI-A के तहत प्राप्त कटौती की जानकारी

-धारा 89 के तहत मिलने वाली राहत



Shashi kant gautam

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