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Labour Code: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब मिलेंगी 300 छुट्टियां!
Labour Code: सरकार अपने कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी दे सकती है। दरअसल, केंद्र कर्मचारियों की अर्जित छुट्टी बढ़ा सकती है।
Labour Code: केंद्र की मोदी सरकार अपने कर्मचारियों (Central Government Employees) को एक बार फिर बड़ी खुशखबरी देने की तैयारी में है। अभी हाल ही में केंद्र की ओर से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में इजाफा किया गया है। अब बताया जा रहा है कि सरकार कर्मचारियों की अर्जित अवकाश (Earned Leave) बढ़ाने को लेकर भी जल्द फैसला कर सकती है।
जानकारी के मुताबिक, मोदी सरकार एक अक्टूबर से लेबर कोड (Labour Code) के नियमों को लागू करने की तैयारी में है। अगर ऐसा होता है तो इसके बाद कर्मचारियों के अर्जित अवकाश (Earned Leave) बढ़ सकते हैं। अभी सरकारी कर्मचारियों को अर्जित अवकाश 240 मिलते हैं, जबकि लेबर कोड के नियम लागू होने के बाद छुट्टियां 300 तक की जा सकती हैं। बता दें कि बीते कुछ समय से कर्मचारी भी अर्जित छुट्टियों को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
बताते चलें कि केंद्र सरकार चारों श्रम संहिताएं लागू (4 Labour Code Implementation) के क्रियान्वयन पर आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। अभी हाल ही में लेबर कोड के नियमों में बदलाव को लेकर श्रम मंत्रालय, लेबर यूनियन और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के बीच पीएफ, पेंशन, रिटायरमेंट, सालना छुट्टियों, काम के घंटे और टेक होम सैलरी को लेकर चर्चा हुई थी। है। नए लेबर कोड में लेबर यूनियनों ने अर्न्ड लीव की सीमा को बढ़ाने की भी मांग की है।
सरकार 1 अप्रैल से लागू करना चाहती थी श्रम कानून
गौरतलब है कि श्रम मंत्रालय एक अप्रैल से चारों श्रम कानूनों को लागू करना चाहता था। इन चार संहिताओं के तहत नियमों को अंतिम रूप भी दे दिया गया था, लेकिन इसका क्रियान्वयन नहीं हो सका। था। लेकिन अब माना जा रहा है कि अक्टूबर से पहले इन नियों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। बता दें कि इन चारों श्रम संहिताओं से 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को सुसंगत किया जा सकेगा, ऐसे में सरकार इन्हें जल्द ही लागू करने का प्लान कर रही है।
इसके साथ ही लेबर कोड के कानूनों के लागू होने से कर्मचारियों की टेक होम सैलरी घट जाएगी, लेकिन इससे आपके भविष्य निधि यानी पीएफ खाते में हर महीने का योगदान (Contribution) बढ़ा जाएगा। दरअसल, इन नए कानूनों के लागू होने के बाद कर्मचारियों के मूल वेतन (बेसिक) और भविष्य निधि (Provident Fund) की गणना के तरीके में उल्लेखनीय बदलाव होगा।
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