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New Rules January 2024: 1 जनवरी से होने जा रहे हैं कई बड़े बदलाव, आईटीआर, सिम कार्ड और बैंक लॉकर सहित बदलेंगे ये नियम
New Rules January 2024: नए साल 2024 की शुरुआत होते ही कई बदलाव भी देखने को मिलेंगे। सिम कार्ड, आईटीआर और जीएसटी दर तक के नियम बदल जाएंगे। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा।
New Rules January 2024: कुछ ही घंटों में साल 2023 की विदाई हो जाएगी और नए साल 2024 का आगाज हो जाएगा जिसके स्वागत को देश तैयार है। 2024 की शुरुआत होते ही कई बदलाव भी आने वाले हैं। वैसे तो देश में हर महीने कई नियम बदलते हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है।
वहीं 1 जनवरी, 2024 से कैलेंडर के साथ ही कई नियम भी बदल जाएंगे। इस नियम बदले का असर आम जनमा पर भी पड़ेगा। ये नियम आईटीआर से लेकर मोबाइल के सिम कार्ड तक जुड़े हैं। ऐसे में देखा जाए तो ये बदलाव आम लोगों के जीवन को प्रभावित करेंगे।
...तो आइए जानते हैं कि नए साल 2024 से आम आदमी की जिंदगी से जुड़े कौन-कौन से नियमों में बदलाव होने जा रहा है।
आईटीआर दाखिल न करने पर लगेगा जुर्माना
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जुर्माने के साथ आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2023 है। आयकर अधिनियम की धारा 234 एफ के तहत, जो व्यक्ति तय तारीख से पहले रिटर्न दाखिल नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देर से आईटीआर फाइल करने वालों पर अब पांच हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। हालांकि, जिन आयकरदाताओं की आय पांच लाख रुपए से कम है, उन्हें केवल 1,000 रुपए का जुर्माना देना होगा।
बैंक लॉकर कांट्रैक्ट पर अनिवार्य होगा हस्ताक्षर
आरबीआई के अनुसार संशोधित बैंक लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर करने की समय-सीमा 31 दिसंबर, 2023 तक कर दी गई है। अगर कोई बैंक ग्राहक ऐसा करने में विफल रहता है, तो उनका लॉकर फ्रीज कर दिया जाएगा। आरबीआई ने 31 दिसंबर, 2023 की अंतिम तारीख के साथ बैंक लॉकर अनुबंध के लिए फेज में रिन्यूवल प्रक्रिया अनिवार्य कर दी है।
नया सिम खरीदने के लिए अब देनी होगी ई-केवाईसी
नया सिम कार्ड खरीदने के लिए 1 जनवरी, 2024 से नियमों में बदलाव होने जा रहा है। दूरसंचार विभाग के अनुसार अब नए सिम कार्ड खरीदते समय दस्तावेज आधारित केवाईसी खत्म हो जाएगा। यानी नया सिम लेते समय अब कोई फार्म नहीं भरना होगा। दूरसंचार कंपनियां केवल ई-केवाईसी पर ही करेंगी।
डीमैट खाता धारकों को अब नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य
सेबी ने डीमैट खाताधारकों के लिए 1 जनवरी, 2024 तक नॉमिनी दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा नहीं करने पर वे शेयरों का लेनदेन नहीं कर पाएंगे। ऐसा करने की समय सीमा पहले 30 सितंबर थी, जिसे तीन महीने बढ़ा दिया गया था।
बंद होंगे निष्क्रिय यूपीआई आईडी बंद होंगे
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने पेमेंट ऐप्स (गूगल-पे, पेटीएम, फोन-पे) को एक साल से निष्क्रिय यूपीआई आइडी और नंबरों को बंद करने के आदेश दिए हैं। नए निर्देशों के अनुसार थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर (टीपीएपी) और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स (पीएसपी) को 31 दिसंबर तक इसका पालन करना होगा।
रोजगार कानून में बदलाव, नई विधि से होगी छुट्टी की गणना
एक जनवरी 2024 से रोजगार संबंधी कानून में भी बदलाव किया जाएगा। इसके तहत अंशकालिक श्रमिकों और अनियमित घंटे काम करने वालों के लिए नई विधि से छुट्टी की गणना की जाएगी। यानी जो कर्मचारी अलग-अलग घंटों में काम करते हैं या फिर साल के कुछ हिस्सों के लिए नियोजित किए जाते हैं। उन्हें एक खास तरीके की छुट्टी मिल सकेगी।
बदलेंगे विदेशी वीजा के भी नियम
साल 2024 से विदेशों में पढ़ाई कर रहे छात्रों को नौकरी के लिए पढ़ाई समाप्त होने से पहले वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। यानी किसी भी देश के छात्र तब तक कार्य वीजा पर स्विच नहीं कर पाएंगे। जब तक उनका पाठ्यक्रम पूरा न हो जाए। उदाहरण के लिए जो छात्र न्यूजीलैंड में काम करना चाहते हैं। उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले वर्क वीजा के लिए आवेदन करना होगा। साथ ही पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें वहां काम करने की अनुमति मिल सकेगी।
इन नियमों में बदलाव का असर सीधा आम आदमी पर पड़ेगा।