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March 31 Deadline: स्मॉल सेविंग स्कीम के बदल गए नियम, 31 तक पूरा कर लें ये काम
March 31 Deadline: सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को अपनी सक्रिय स्थिति बनाए रखने के लिए न्यूनतम योगदान की आवश्यकता की जरूरत है।
March 31 Deadline: आज से तीन दिन बाद अप्रैल, 2024 महीना लग जाएगा। इस महीने से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो जाएगी, जबकि 31 मार्च को पुराना वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाएगा। नया वित्तीय वर्ष लगते ही कई सारे फाइनेंशियल बदलाव होते हैं। ऐसे में अगर आपके किसी भी प्रकार की स्लॉम सेविंग स्कीम है तो एक बार उसमें हुए कुछ बदलाव को जरूर देख लें, वरना 31 मार्च के बाद आप इसमें किसी भी प्रकार का कोई लेनदेन नहीं कर पाएंगे,क्योंकि विभिन्न आयकर-बचत निवेश में जैसे सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को अपनी सक्रिय स्थिति बनाए रखने के लिए न्यूनतम योगदान की आवश्यकता की जरूरत है। इसलिए यदि आपका इनमें से किसी भी योजना में खाता है और आपने चालू वित्तीय वर्ष के लिए कोई जमा नहीं किया है तो इसको फटाफट पूरा कर लें।
बंद हो रहीं निष्क्रिय स्कीम
पीपीएफ
सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) खाते के लिए, आवश्यक न्यूनतम वार्षिक योगदान ₹500 है, जबकि अधिकतम स्वीकार्य राशि ₹1.5 लाख है। चालू वित्त वर्ष के लिए यह भुगतान करने की समय सीमा 31 मार्च, 2024 है। वित्तीय वर्ष के दौरान न्यूनतम योगदान नहीं करने पर पीपीएफ खाते को निष्क्रिय हो जाएगा। उसके बाद इसको सक्रिय करने के लिए आपको डिफ़ॉल्ट के प्रत्येक वर्ष के लिए 50 रुपए के जुर्माने के साथ न्यूनतम वार्षिक राशि 500 रुपए जमा करनी होगी।
NPS
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में प्रत्येक योगदान के लिए न्यूनतम राशि ₹500 निर्धारित है, जबकि प्रति वित्तीय वर्ष आवश्यक न्यूनतम योगदान ₹1,000 है। इसके अतिरिक्त, प्रति वित्तीय वर्ष कम से कम एक योगदान आवश्यक है। हालाँकि, इस अनिवार्य न्यूनतम से परे, ग्राहकों के पास अपनी सुविधा के आधार पर पूरे वर्ष योगदान की आवृत्ति तय करने की छूट है। खाते को पुन सक्रिय करने के लिए, ग्राहक को फ्रीज की अवधि के लिए कुल न्यूनतम योगदान और उस वर्ष के लिए आवश्यक न्यूनतम योगदान का भुगतान करना होगा। 100 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से जुर्माना देना होगा।
एसएसवाई (SSY)
सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) खातों में धारकों को खाते को सक्रिय रखने के लिए सालाना न्यूनतम ₹250 जमा करना होगा। अधिकतम स्वीकार्य जमा राशि रु. 1.5 लाख प्रति वित्तीय वर्ष। यदि यह न्यूनतम आवश्यकता पूरी नहीं होती है, तो खाता निष्क्रिय माना जाएगा। खाते को पुनः सक्रिय करने के लिए, खाताधारक को न्यूनतम ₹250 का भुगतान करना होगा, साथ ही अनुपालन न करने पर प्रत्येक वर्ष के लिए ₹50 का जुर्माना भी लगाना होगा।