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Demat Account Frozen: फ्रीज हो सकता है आपका म्यूचुअल फंड अकाउंट, अगर नहीं किया 30 सितंबर से पहले यह काम
Demat Account Frozen: सेबी के इस कदम का उद्देश्य निवेशकों को उनकी संपत्ति सुरक्षित करने और उन्हें उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को सौंपने में मदद करना है। लाभार्थी को नामांकित करने का आदेश नए और मौजूदा निवेशकों पर भी लागू है।
Demat Account Frozen: क्या आप शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं? अगर निवेश करते हैं तो आपके डीमैट अकाउंट जरूर होगा। अगर है तो आपके लिए यह खबर काफी बड़ी है। दरअसल, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) अब सभी व्यक्तिगत डीमैट खाताधारकों और म्यूचुअल फंड निवेशकों को नॉमिनी बनाने को कह रहा है। इसकी आखिरी डेट भी निर्धारित है और वह नजदीक आ गई है। ऐसे में अगर डीमैट अकाउंट में नॉमिनी तय सीमा पर नहीं बनाते तो आपको अकाउंट फ्रिज हो जाएगा और किसी भी प्रकार डीमैट खाते से लेनदेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि 30 सितंबर तक यह काम पूरा कर लें।
30 सितंबर है नॉमिनी की लॉस्ट डेट
नॉमिनी की आखिरी डेट को देखते हुए सेबी लगातार डीमैट खाताधारकों को सोशल मीडिया और SMS के माध्यम से सूचित कर रहा है। सेबी ने कहा कि सभी व्यक्तिगत डीमैट खाताधारकों और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए नामांकित व्यक्ति दाखिल करने या इससे बाहर निकलने की समय सीमा 30 सितंबर को समाप्त हो रही है। समय सीमा के भीतर अनुपालन में विफल रहने पर खाते और फोलियो जब्त कर लिए जाएंगे। यानी फ्रीज हो जाएंगे।
इस वजह से सेबी ने उठाया यह कदम
दरअसल, सेबी के इस कदम का उद्देश्य निवेशकों को उनकी संपत्ति सुरक्षित करने और उन्हें उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को सौंपने में मदद करना है। बाजार नियामक ने यह भी बताया है कि लाभार्थी को नामांकित करने का आदेश नए और मौजूदा निवेशकों पर भी लागू है। सेबी के नियम के तहत नए निवेशकों को ट्रेडिंग और डीमैट खाते खोलते समय या तो अपनी प्रतिभूतियों को नामांकित करना होगा या औपचारिक रूप से एक घोषणा पत्र के माध्यम से नामांकन से बाहर निकलना होगा।
तब तक करेगा खाता फ्रीज
संयुक्त रूप से आयोजित म्यूचुअल फंड फोलियो सहित मौजूदा निवेशकों के लिए इस समय सीमा को पूरा करने में विफल रहने पर डेबिट के लिए फोलियो को फ्रीज कर दिया जाएगा। इसके अलावा निवेशकों के डीमैट खाते या म्यूचुअल फंड फोलियो तब तक फ्रीज और अप्राप्य रहेंगे, जब तक वे नामांकन नहीं करते या ऑप्ट-आउट की घोषणा नहीं करते।
कई बार बढ़ चुकी नॉमिनी लास्ट डेट
म्यूचुअल फंड यूनिटधारकों के संबंध में नियामक ने 15 जून 2022 को अपने परिपत्र में म्यूचुअल फंड ग्राहकों के लिए 1 अगस्त, 2022 को या उसके बाद नामांकन से बाहर निकलने के लिए नामांकन विवरण या घोषणा प्रस्तुत करना अनिवार्य किया था। हालांकि बाद में आखिरी डेट 1 अक्टूबर 2022 कर दी थी। उसके बाद इसकी आखिरी डेट मार्च 2023 तक बढ़ाई गई थी और फिर 30 सितंबर 2023 कर दी गई है, जो नॉमनी की आखिरी डेट है। बाजार सहभागियों से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि फोलियो और डीमैट खातों को फ्रीज करने का प्रावधान 31 मार्च, 2023 के बजाय 30 सितंबर, 2023 से लागू होगा।
इस वजह से नॉमिनी जरूरी
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अतीत में कई निवेश खाते बिना किसी को नामित किए खोले गए हैं, अगर खाताधारकों को कुछ हो जाता है तो संपत्ति किसके पास स्थानांतरित की जानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि विभिन्न प्रकार की दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं की परेशानियों के कारण सही उत्तराधिकारियों को संपत्ति हस्तांतरित करने में कठिनाई होती थी। हालांकि नॉमिनी होने के बाद यह समस्या से छुटकार मिल जाएगा।
कैसे करें ऑनलाइन नॉमिनी?
आप चाहें तो म्यूचुअल फंड और डीमैट खाते में ऑनलाइन नॉमिनी कर सकते हैं। इसके लिए आपको म्यूचुअल फंड हाउस के आधिकारिक वेब पोर्टल या एनएसडीएल वेबसाइट पर जाना होगा। तो चलिए बताते हैं कि कैसे एनएसडीएल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन नॉमिनी कर सकते हैं?
- सबसे पहले एनएसडीएल के पोर्टल nsdl.co.in पर जाएं
- फिर होमपेज पर 'नॉमिनेट ऑनलाइन' विकल्प पर क्लिक करें
- यहां पर एक नया पेज खुलेगा और आपसे डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी, पैन और ओटीपी मांगा जाएगा
- विवरण दर्ज करने के बाद आपको दो विकल्प दिखाई देंगे 'मैं नामांकन करना चाहता हूं' और 'मैं नामांकन नहीं करना चाहता'
- जब आप किसी नॉमिनी को जोड़ने का विकल्प चुनेंगे तो एक नया पेज खुलेगा, जिसमें नॉमिनी की जानकारी मांगी जाएगी।
- यहां पर सारी जानकारी भरते ही आपका नॉमिनी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी