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PF Rules 2021: Aadhar- PF अकाउंट से करें लिंक, वरना लगेगा बड़ा झटका
New PF Rules 2021: ईपीएफओ के नियम के तहत खाताधारकों को अपने यूएएन (UAN) को आधार से लिंक करना अनिवार्य होगा।
New PF Rules 2021: ईपीएफओ (EPFO) खाताधारक के लिए एक बड़ी खबर है। ईपीएफओ (EPFO) खाताधारकों को अपना पीएफ अकाउंट को आधार (UIDAI) से लिंक करना होगा। आधार लिंक न होने पर आपको कंपनी की तरफ से मिलने यदि आपका अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो आप जल्द ही अपना अकाउंट आधार से लिंक करवा लें, वरना आप कंपनी की तरफ से मिलने वाले लाभ से वंचित रह जाएंगे।
जानकारी के मुताबिक, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नियम के तहत ईपीएफओ खाताधारकों को अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को आधार से लिंक करना अनिवार्य होगा। कंपनी ने ये परिवर्तन सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 (Social Security Code 2020) के सेक्शन 142 (Section 142) के तहत की है। इस नई नियमावली के अनुसार, जिन खाताधारकों के अकाउंट आधार से लिंक नहीं होगा, उनका ईसीआर (ECR) भरा नहीं जाएगा।
मिली जानकारी के अनुसार, ईपीएफओ (EPFO) का यह नया 1 जून से लागू हो चुका है। इससे संबंध में नियोक्ताओं के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस काम की जिम्मेदारी नौकरी देने वाली कंपनी की होगी कि वे अपने कर्मचारियों को सूचित करें कि वे अपना पीएफ अकाउंट आधार से लिंक करें। वरना उनका इलेक्ट्रॉनिक चालान और रिटर्न (ECR) नहीं भरा जाएगा।
कैसे करें पीएफ खाता को आधार से लिंक
यदि खाताधारक अपना अकाउंट आधार से लिंक करना चाहते है, तो वे ईपीएफओ (EPFO) की आधारिक वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर विजिट कर सकते है, जहां उन्हें अपना यूएएन (UAN) अकाउंट लॉग-इन करना होगा। इसके बाद आपको मैनेज (Manage) सेक्शन पर जाकर KYC पर क्लिक करना होगा। आपके सामने एक पेज ओपन होगा, जहां आपको ईपीएफओ (EPFO) अकाउंट को अन्य डॉक्युमेंट्स दिखेंगे। उन में से आपको आधार का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और वहां आपको अपना आधार नंबर व नाम दर्ज करना होगा। इसके बाद आप सर्विस (Service) पर कर दें। इस प्रोसेस के बाद आपका आधार यूआईडीएआई (UIDAI) के डेटा से सत्यापित किया जाएगा। आपका KYC की जानकारी सही होने पर इसे आधार से लिंक कर दिया जाएगा।