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Bank Account Nominee: अब खाता धारक की मृत्यु होने पर क्लेम कर सकेंगे चार नॉमिनी
Bank Account Nominee: इस बिल का मकसद खाताधारकों और निवेशकों के हितों की बेहतर ढंग से सुरक्षा करने के साथ ही सरकारी बैंकों की गुणवत्ता में सुधार करना भी है।
Bank Account Nominee: कई बार जीवन में एक ही परिवार के सदस्यों या पति पत्नी के एक साथ किसी दुर्घटना मे मर जाने पर खाता धारकों की जमा राशि के दावे को लेकर एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब बैंक खाते में एक के बजाय रखने का विकल्प रहेगा। इस सबंध में सरकार ने शुक्रवार को बैंकिंग लाज (अमेंडमेंड) बिल 2024 के संसद से परित होने और इस पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाने के बाद बैंक खाताधारको को अपने अकाउंट में नॉमिनी की संख्या बढ़ाने का विकल्प मिल जाएगा।
इस बिल का मकसद खाताधारकों और निवेशकों के हितों की बेहतर ढंग से सुरक्षा करने के साथ ही सरकारी बैंकों की गुणवत्ता में सुधार करना भी है। इसके अलावा इसके जरिए सहकारी बैंकों में चेयरमैन और होलटाइम डायरेक्टरों के अलावा बाकी डायरेक्टरों का कार्यकाल 8 से बढ़ाकर 10 साल करने का प्रावधान भी किया। यह फड्स में है। इस बिल में बैंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 45ZA, 45ZC और 4528 ZE में संशोधन के जरिए बैंक अकाउंट में नॉमिनी की संख्या 4 तक करने का विकल्प देने की बात है। नॉमिनेशन एक हो कर में या एक-एक करके कए जा सकेंगे। इससे जमाकर्ताओं और उसके वारिसों को डिपाजिट और सेफ्टी लॉकर के मामले में ज्यादा सुविधा होगी। इसके अलावा बिल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 के सेन 36ए और बैंकिंग कंपनीज (एक्विजिशन एड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स) एक्ट 1970/1980 में संशोधन की बात भी कही गई है।
बिल का मकसद
खाताधारकों और निवेशकों के हितों की बेहतर ढंग से जमाकर्ताओं और उनके कानूनी वारिसों को डिपाजिट और सेफ्टी लाकरों के मामले में ज्यादा सहूलियत होगी। सरकारी बैंकों की ऑडिट क्वॉलिटी में सुधार करना भी है इसमें शामिल भी है। इसका मकसद अनक्लेम्ड डिविडेड, शेयरों और बॉन्ड्स के इंटरेस्ट या उनके रिडेम्पशन की रकम को इनवेस्टर एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर की की स्वीकार्यता को बढ़ाना है। इससे लोगों को इस फंड से रिफंड क्लेम करने का अधिकार रहेगा।